साजिश, हत्या, सबूत… 790 पन्नों में दर्ज सोनम और राज का गुनाह, राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
TV9 Bharatvarsh September 06, 2025 07:42 PM

मेघालय पुलिस की एसआईटी ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में तफ्तीश के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने शुक्रवार शाम को 790 पन्नों की चार्जशीट सोहरा सब-डिवीजन के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश की. इस मामले में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा, और उनके साथी आकाश राजपूत, आनंद कुरमी और विशाल सिंह चौहान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

ये सभी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. पुलिस के अनुसार, सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी, जिसे अंजाम देने में अन्य तीनों आरोपियों ने साथ दिया. इन सभी पर हत्या (धारा 103(1) BNS), सबूत मिटाने (धारा 238(a) BNS) और आपराधिक साजिश (धारा 61(2) BNS) के तहत आरोप लगाए गए हैं. ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सियेम ने बताया कि इस मामले में तीन और सह-आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जैसे ही अतिरिक्त फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल जाती है.

इस मर्डर केस ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं

ये तीन सह आरोपी हैं- प्रॉपर्टी डीलर सिलोमे जेम्स, लोकेन्द्र तोमर (वह बिल्डिंग मालिक जहां हत्या के बाद सोनम छिपी थी), और बलबीर अहिरवार (सिक्योरिटी गार्ड). इन तीनों को सबूत नष्ट करने और छिपाने के आरोप में पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल ये जमानत पर बाहर हैं. इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या उनकी शादी के बाद हनीमून ट्रिप के दौरान हुई थी. पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है.

दो जून को क्षत-विक्षत हालत में मिला था राजा का शव

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का विवाह इस साल 11 मई को सोनम से हुआ था. दोनों 20 मई को हनीमून पर मेघालय गए थे. तीन दिन बाद दोनों के लापता होने की खबर आई थी. फिर दो जून को राजा का क्षत-विक्षत शव मिला था. शव सोहरा में वेइसाडोंग झरने के पास एक घाटी में मिला था. सोनम रघुवंशी ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर तीन अन्य लोगों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुरमी की सहायता से राजा की हत्या करवाई. ये दावा मेघालय एसआईटी की जांच में किया गया है.

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