GST रिफॉर्म से बिजली बिल का झंझट खत्म, इतने सस्ते हो जाएगें सोलर पैनल!
TV9 Bharatvarsh September 09, 2025 03:42 PM

सरकार ने सोलर पैनल और दूसरे सोलर प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैक्स घटा दिया है. अब इन पर सिर्फ 5% GST लगेगा, जबकि पहले 12% टैक्स देना पड़ता था. ये नई टैक्स दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. इस फैसले से सोलर सिस्टम लगाने का खर्च कम हो जाएगा और आम लोग आसानी से इन्हें खरीद पाएंगे. इससे बिजली के भारी बिल से भी राहत मिल सकती है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर और पवन ऊर्जा जैसे साफ-सुथरे साधनों की ओर बढ़ें.

सोलर पैनल से लेकर हाइड्रोजन गाड़ियों तक सभी होंगे सस्ते

अब सिर्फ सोलर पैनल ही नहीं, बल्कि कई दूसरे पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे. इनमें सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर वॉटर हीटर, फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर पावर जेनरेटर शामिल हैं. इसके अलावा, पवन चक्कियां (विंड मिल), वेस्ट से एनर्जी बनाने वाले प्लांट, समुद्री लहरों से बिजली बनाने वाले उपकरण और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियां भी अब 5% टैक्स में मिलेंगी. पहले इन सब पर 12% टैक्स देना पड़ता था, जिससे कीमत बढ़ जाती थी. अब टैक्स घटने से कीमतें गिरेंगी और लोगों को सीधा फायदा मिलेगा.

सोलर सिस्टम खरीदने पर कितना फायदा होगा?

मान लीजिए आप ₹80,000 का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं. पहले उस पर 12% के हिसाब से आपको ₹9,600 टैक्स देना पड़ता था. मतलब कुल खर्च होता था ₹89,600. अब जब GST घटकर 5% हो गया है, तो उसी सिस्टम पर अब सिर्फ ₹4,000 टैक्स लगेगा और कुल खर्च होगा ₹84,000. इस तरह आपकी ₹5,600 की सीधी बचत हो सकती है. लेकिन ये तभी होगा जब कंपनियां टैक्स कटौती का पूरा फायदा आपको दें.

कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा

हालांकि ग्राहकों को राहत मिली है, लेकिन कंपनियों के लिए एक दिक्कत अब भी बनी हुई है. सोलर सिस्टम बनाने के लिए जो कच्चा माल आता है, उस पर अब भी ज्यादा टैक्स लगता है. जब तैयार माल पर कम टैक्स और कच्चे पर ज्यादा टैक्स होता है, तो उसे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं. इससे कंपनियों का पैसा सरकार के पास अटका रह जाता है. सरकार ने माना है कि यह दिक्कत आगे बढ़ सकती है. लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके लिए रिफंड का सिस्टम पहले से है और अब उसे और तेज बनाया जाएगा, ताकि कंपनियों का पैसा जल्दी लौट सके.

GST सिस्टम भी हुआ आसान

सरकार ने GST का ढांचा भी आसान कर दिया है. पहले सामान पर चार तरह के टैक्स स्लैब लगते थे 5%, 12%, 18% और 28%. अब सिर्फ दो ही स्लैब होंगे 5% और 18%. इससे रोजमर्रा की चीजें जैसे बटर, घी, साबुन, शैम्पू, टीवी और फ्रिज भी सस्ते हो सकते हैं. महंगे सामान और लग्जरी चीजों के लिए 40% वाला टैक्स स्लैब अलग से रहेगा. इस बदलाव से मिडिल क्लास और आम घरों को राहत मिलने की उम्मीद है.

हर घर तक सोलर पहुंचाने की कोशिश

सरकार का यह कदम सिर्फ टैक्स घटाने का नहीं, बल्कि हर घर को बिजली के बिल से राहत दिलाने और साफ ऊर्जा को बढ़ावा देने की एक बड़ी कोशिश है. अगर कंपनियां टैक्स में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं, तो आने वाले समय में सोलर सिस्टम लगवाना सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव-देहात में भी लोग इसका फायदा उठा सकेंगे.

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