हरियाणा में स्कूलों के 100 गज दायरे में तंबाकू सहित अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध आदेश जारी किया है. साथ ही निदेशालय ने सभी सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड संसाधन केंद्रों और स्कूल प्रधानाचार्यों को स्कूलों के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थों की किसी भी बिक्री पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं.
जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित ग्राम पंचायत और निकटतम पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और बिक्री को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए. पिछले साल 2024 में हरियाणा विधानसभा ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 के तहत राज्य में कहीं भी हुक्का बार खोलने और चलाने और ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया था.
उल्लघन पर है सजा का प्रावधानकानून की धारा 21-ए के अनुसार, धारा 4-ए (हुक्का बार पर प्रतिबंध) का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को एक वर्ष तक की कैद हो सकती है, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है, जिसे पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है. इससे पहले 29 अगस्त को हरियाणा सीएम मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य का लक्ष्य कृषि को केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि एक स्थायी और लाभदायक व्यवसाय बनाना है.
नई दिल्ली में 20वें सीआईआई भारत-अफ्रीका व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि हरियाणा खेती से लेकर उपज की बिक्री तक, हर स्तर पर किसानों को सहयोग देने के लिए काम कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार का ध्यान न केवल उत्पादन बढ़ाने पर है, बल्कि कृषि को एक स्थायी और लाभदायक उद्यम बनाने पर भी है.
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