ई-चालान माफ करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, लाखों वाहन मालिकों को राहत, ऐसे कर सकते हैं चेक
Himachali Khabar Hindi September 17, 2025 05:42 AM

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. राज्य परिवहन विभाग ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा है कि 2017 से 2021 के बीच जारी किए गए सभी गैर-टैक्स ई-चालान अब स्वतः रद्द हो जाएंगे. इस फैसले का सीधा असर उन लाखों चालानों पर पड़ेगा जो अदालतों में लंबित थे या जिनकी कानूनी समय-सीमा खत्म हो चुकी थी. इस कदम से प्रदेशभर के वाहन मालिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके वाहन से जुड़ी जरूरी सेवाएं जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, और नंबर प्लेट के काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

12 लाख से ज्यादा लंबित चालान होंगे खत्म

परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ई-चालान जारी हुए थे. इनमें से 17.59 लाख पहले ही निपटाए जा चुके थे, जबकि 12.93 लाख अभी भी लंबित थे. इन लंबित चालानों में से 10.84 लाख मामले अदालतों में थे और 1.29 लाख कार्यालय स्तर पर लंबित थे. अब ये सभी चालान अगले 30 दिनों में डिजिटल रूप से समाप्त कर दिए जाएंगे. विभाग ने कहा है कि एक महीने के भीतर ई-चालान पोर्टल पर इन चालानों की स्थिति अपडेट कर दी जाएगी, जिसे वाहन मालिक आसानी से ऑनलाइन चेक कर पाएंगे.

फैसले के पीछे की वजह

परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि यह फैसला जनहित, पारदर्शिता और कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. लंबे समय से लंबित छोटे-मोटे चालानों से न्यायपालिका और प्रवर्तन विभाग पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा था. इन चालानों की वसूली भी लगभग नामुमकिन थी. हाईकोर्ट ने भी कई बार ऐसे चालानों को “कानून के संचालन से” स्वतः समाप्त मानने के निर्देश दिए थे. सरकार ने इन्हीं निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है.

किसे मिलेगी राहत?

यह फैसला केवल छोटे-मोटे और समय-सीमा से बाहर हो चुके ई-चालानों पर लागू होगा. गंभीर अपराधों जैसे टैक्स बकाया, सड़क दुर्घटना, आईपीसी की धाराओं से जुड़े मामले और शराब पीकर गाड़ी चलाने के चालान इस माफी के दायरे से बाहर रहेंगे.

वाहन मालिकों को लाभ

इस फैसले से ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को खास फायदा होगा. उन्हें पुराने चालानों की वजह से होने वाली कानूनी परेशानियों और सेवाओं में रुकावट से मुक्ति मिलेगी. लाखों वाहन मालिकों पर से मामलों का बोझ हटेगा और वे बिना किसी परेशानी के अपने वाहन से संबंधित काम करा सकेंगे.

आगे की प्रक्रिया

परिवहन विभाग ने सभी जिलों के RTO और ARTO कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे 30 दिनों के भीतर लंबित चालानों की स्थिति को “Disposed-Abated” (निपटारा किया गया-कम किया गया) या “Closed-Time Bar” (बंद-समय-सीमा समाप्त) के रूप में अपडेट करें. एक महीने बाद, वाहन मालिक पोर्टल पर अपनी स्थिति देख पाएंगे. हाईकोर्ट के विशेष आदेश वाले मामलों को 7 दिनों के भीतर पोर्टल से हटा दिया जाएगा.

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