Akshay Kumar: काम करवा कर नहीं दिए पैसे, अक्षय कुमार पहुंचे NCLAT, 4.83 करोड़ की पेमेंट से जुड़ा है मामला
TV9 Bharatvarsh October 14, 2025 05:42 AM

अक्षय कुमार ने हाल ही में एक एडटेक कंपनी क्यू लर्न प्राइवेट लिमिटेड (Cue Learn Private Ltd) के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ एपैलेट ट्रिबूलन (National Company Law Appellate Tribunal) में याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी ने एक्टर को 4.83 करोड़ रुपए की पेमेंट नहीं की है. हालांकि, कंपनी की तरफ से इंस्टालमेंट की पहली किस्त दी जा चुकी है, जिसकी रकम 4.05 करोड़ रुपए थे.

अक्षय कुमार से जुड़ा एक कानूनी मामला सामने आया है, जिसमें ब्रांड की तरफ से पूरे पैसे न देने की बात कही गई है. अक्षय कुमार और उनकी टीम का कहना है कि उन्होंने कंपनी के साथ किए गए एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें पूरी कर दी थीं. जिसके बाद उन्हें पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 4.05 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन बाकी बकाया राशि अभी तक नहीं दी गई है. क्यू लर्न कंपनी ने पैसे न देने की वजह बताते हुए इनवॉइस नहीं भेजे और शेड्यूलिंग की बात कही है.

दावा को किया खारिज

अक्षय की कानूनी टीम ने पहले यह मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिबूलन (NCLT) दिल्ली बेंच में लेकर गए थे. जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यह दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code), 2016 की धारा 9 के तहत मामला है, क्योंकि कंपनी की तरफ से पेमेंट बकाया है. लेकिन, NCLT ने एक्टर की टीम के किए गए इस दावे को खारिज कर दिया है. जिसमें कहा गया है कि ये मामला दिवालियापन प्रक्रिया (Insolvency Code) के दायरे में नहीं आता, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट विवाद है.

NCLAT करेगी सुनवाई

अक्षय कुमार की कानूनी टीम ने NCLT की तरफ से खारिज किए गए फैसले के खिलाफ NCLAT में अपील की है. एक्टर के वकीलों की तरफ से कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियर है कि कंपनी को पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी. एक्टर के मामले में अब NCLAT सुनवाई करेगी. फिलहाल एक्टर के वकीलों ने NCLAT के पास मामले की सभी जानकारी दे दी है, जिसके बाद इस पर विचार किया जा रहा है.

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