राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हाल ही में H1-B वीजा की फीस बढ़ा दी है. इसी के बाद अब लोगों को बढ़ी राहत मिली है. अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (USCIS) ने बताया है कि किस-किस को H1-B वीजा की 1 लाख डॉलर जोकि लगभग 83 लाख के बराबर है अदा नहीं करने हैं. USCIS की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में यह साफ किया गया है कि यह फीस किसे देनी होगी, किन परिस्थितियों में यह लागू होगी और किन मामलों में नियोक्ता (employers) को विशेष छूट मिल सकती है.
19 सितंबर को जारी राष्ट्रपति घोषणा में कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर 1 लाख डॉलर की फीस लगाने का प्रावधान किया गया था. इस फैसले से नियोक्ताओं में काफी भ्रम पैदा हो गए थे. H-1B वीजा आमतौर पर कुशल विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका में लंबे समय तक काम करने का मुख्य रास्ता होता है.
किन को देनी होगी फीस?USCIS ने 20 अक्टूबर को जारी अपने बयान में साफ किया कि, यह घोषणा उन नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगी जो 21 सितंबर 2025 को पूर्वी समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद दायर किए गए हैं और जिन आवेदकों के पास वर्तमान में वैध H-1B वीजा नहीं है. जो अमेरिका के बाहर हैं.
दिशा-निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन हालात में 1 लाख डॉलर की फीस देनी होगी. खासकर तब जब स्टेटस बदलने या वीजा बढ़ाने का आवेदन खारिज कर दिया जाता है.
दिशा-निर्देश में कहा गया है, अगर 21 सितंबर 2025 को पूर्वी समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद दायर की गई कोई याचिका स्टेटस में बदलाव, संशोधन या वीजा अवधि बढ़ाने का अनुरोध करती है और USCIS यह तय करता है कि वो व्यक्ति इस बदलाव, संशोधन या विस्तार के लिए पात्र नहीं है (जैसे कि उसका वीजा स्टेटस वैध नहीं है या वह याचिका पर निर्णय होने से पहले अमेरिका छोड़ देता है), तो इस स्थिति में राष्ट्रपति की घोषणा लागू होगी और आवेदक को USCIS के निर्देशों के अनुसार 1 लाख डॉलर की फीस देनी होगी.
USCIS ने दोहराया कि यह फीस उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनके पास वर्तमान में वैध H-1B वीजा है या जिन्होंने 21 सितंबर 2025 से पहले अपनी याचिका दायर की थी.
किस-किस को नहीं देनी होगी फीस?अमेरिका में पहले से रह रहे वीजा धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (USCIS) ने सोमवार को जारी अपने नए दिशा-निर्देश में साफ किया है कि मौजूदा वीजा धारकों को H-1B वीजा के लिए चेंज ऑफ स्टेटस करते समय नई घोषित 1 लाख डॉलर (100,000 डॉलर) की फीस नहीं देनी होगी.
USCIS के दिशा-निर्देश में कहा गया है, यह घोषणा 21 सितंबर 2025 को पूर्वी समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद दायर की गई उस याचिका पर लागू नहीं होगी, जिसमें किसी विदेशी नागरिक के लिए संशोधन (amendment), स्टेटस में बदलाव (change of status) या रहने की अवधि बढ़ाने (extension of stay) का अनुरोध किया गया हो.
आगे कहा गया है, ऐसे मामलों में अगर वो व्यक्ति बाद में अमेरिका छोड़कर बाहर से वीजा के लिए आवेदन करता है या स्वीकृत याचिका के आधार पर मौजूदा H-1B वीजा पर दोबारा अमेरिका में प्रवेश करता है, तो उस पर यह 1 लाख डॉलर की फीस लागू नहीं होगी.
L1 और F1 वीजाUSCIS के अनुसार, यह छूट उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों (F-1 वीजा धारक) और पेशेवरों (L-1 वीजा धारक) पर भी लागू होगी जो H-1B में स्टेटस बदलने के लिए आवेदन कर रहे हैं या करेंगे. इसके अलावा, जो लोग पहले से H-1B वीजा पर हैं, उन्हें वीजा नवीनीकरण (renewal) के समय भी यह फीस नहीं देनी होगी.
USCIS ने स्पष्ट किया कि जो विदेशी नागरिक F-1 या L-1 वीजा पर हैं और H-1B में स्टेटस बदलने के लिए आवेदन करते हैं या करेंगे, उन्हें 1 लाख डॉलर की फीस नहीं देनी होगी.
इसके अलावा, जिन विदेशी नागरिकों का F-1, L-1 या H-1B वीजा समाप्त हो चुका है, उन्हें भी यह फीस नहीं देनी होगी, अगर वे स्वीकृत याचिका के आधार पर अमेरिका के बाहर से वीजा के लिए आवेदन करते हैं या मौजूदा H-1B वीजा पर दोबारा अमेरिका में प्रवेश करते हैं.
नियोक्ताओं के लिए मुख्य बातें