नई नियमावली: दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वयं-लिखने वाले सहायक की सुविधा
Naukri Nama Hindi November 05, 2025 08:42 PM
दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नई सुविधा



प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए PwD नियम: दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार अब 31 दिसंबर 2025 तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने स्वयं के सहायक को नियुक्त कर सकेंगे। यह सुविधा पहले 1 अगस्त 2025 को जारी एक नियम के तहत समाप्त कर दी गई थी, लेकिन विभाग से स्पष्टता मिलने के बाद आयोग ने इसे फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है।


स्वयं-लिखने वाले सहायक के लिए नई आयु सीमा

नई आयु सीमा:


आयोग ने 'स्वयं-लिखने वाले' सहायक की सुविधा को फिर से बहाल किया है और नई आयु आवश्यकताएँ निर्धारित की हैं। उम्मीदवार द्वारा लाए गए सहायक को अब निर्धारित आयु मानदंडों को पूरा करना होगा। सहायक की आयु उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार निर्धारित की जाएगी – जैसे कि, मैट्रिकुलेट सहायक के लिए अधिकतम आयु 20 वर्ष, 10+2 सहायक के लिए 20 वर्ष, और स्नातक सहायक के लिए 22 वर्ष होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि सहायक परीक्षा में केवल सहायता के लिए उपस्थित हों, न कि अनुचित लाभ के लिए।


आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

आधार प्रमाणीकरण:


नई प्रणाली के तहत, परीक्षा के समय हर 'स्वयं सहायक' का आधार आधारित प्रमाणीकरण अब अनिवार्य होगा। यदि कोई सहायक आधार प्रमाणीकरण प्रदान करने में असफल रहता है या अयोग्य पाया जाता है, तो उम्मीदवार को आयोग द्वारा प्रदान किए गए सहायक को स्वीकार करना होगा या सहायक सुविधा को छोड़ना होगा।


अन्य शर्तें

अन्य सभी शर्तें आयोग की सहायक प्रक्रिया अधिसूचना दिनांक 25 अक्टूबर 2024 और DEPwD के दिशानिर्देशों दिनांक 29 अगस्त 2018 और 10 अगस्त 2022 के अनुसार बनी रहेंगी।


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