Lok Adalat Dates 2026: कब-कब लगेगी लोक अदालत? यहां है पूरे साल का शेड्यूल
TV9 Bharatvarsh December 16, 2025 01:42 PM

लोगों को लोक अदालत का बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि सस्ते में पुराने पड़े पेंडिंग Traffic Challan का निपटारा हो जाए. 2026 के आने से पहले हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि 2026 में कुल कितनी बार लोक अदालत लगेगी? आप भी अगर इस सवाल का सही जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि 2026 में कौन-कौन से महीने में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा?

Lok Adalat 2026 Dates
  • पहली लोक अदालत की तारीख: 14 मार्च 2026
  • दूसरी लोक अदालत की तारीख: 9 मई 2026
  • तीसरी लोक अदालत की तारीख: 12 सितंबर 2026
  • चौथी लोक अदालत की तारीख: 12 दिसंबर 2026
  • दिल्ली वालों के लिए 10 जनवरी 2026 को भी लोक अदालत का आयोजन किया गया है क्योंकि 13 दिसंबर 2025 को लोक अदालत का आयोजन नहीं किया गया.

(फोटो-nalsa.gov.in)

What is Lok Adalat

सरकार की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें पुराने पेंडिंग ट्रैफिक चालान बहुत ही कम पैसों में निपट जाते हैं, कुछ चालान तो माफ भी कर दिए जाते हैं. यहां एक बात जो समझने और गौर करने वाली है वह यह है कि लोक अदालत में हर तरह के चालान से जुड़ी सुनवाई नहीं होती. लोक अदालत में एक्सीडेंट या किसी क्राइम से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं होती, छोटे मामले जैसे कि सीट बेल्ट नहीं लगाने, जेब्रा लाइन पर कार खड़ी करने, रेड लाइट जंप करने, हेलमेट न लगाने जैसे छोटे मामले निपटाए जाते हैं.

कौन से दस्तावेज की पड़ती है जरूरत?

लोक अदालत जाते वक्त कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है, इस बात का जवाब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोक अदालत का आयोजन होने से कुछ दिन पहले ऑनलाइन टोकन लेना पड़ता है. टोकन लेने के लिए आपको गाड़ी की कुछ जानकारी डालनी होती है जिससे चालान की डिटेल्स निकल आती है.

टोकन को आप अप्वाइंटमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि चालान डिटेल्स सामने आने के बाद टोकन लेते वक्त आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से कोर्ट जाना चाहते हैं, कोर्ट का नाम चुनने के बाद आपको टाइम भी चुनने के लिए कहा जाता है.

अप्वाइंटमेंट मिलने के बाद इसकी प्रिंट आउट कॉपी ले जानी होती है, इसमें न केवल कोर्ट और समय की जानकारी होती है बल्कि इस बात का भी जिक्र होता है कि किस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा गया है? कहां और किस समय आपका चालान कटा है? जिस व्यक्ति टोकन मिलता है केवल वही व्यक्ति लोक अदालत जा सकता है.

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