यूपी में कमजोर परिवारों का बड़ा संबल बनी योगी सरकार की सामूहिक विवाह योजना
Webdunia Hindi December 16, 2025 11:44 PM

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू हुई सामूहिक विवाह योजना आज दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए शादी को बोझ नहीं, बल्कि सम्मानजनक अवसर बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना इसी सोच का परिणाम है, जिसने लाखों गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का सपना पूरा किया है और उन्हें सम्मानजनक जीवन की ओर एक मजबूत शुरुआत दी है।

4 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह

2017 में शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने बीते 8 वर्षों में बड़ा सामाजिक बदलाव किया है। योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 4 लाख से अधिक गरीब कन्याओं की शादी पूरे रीति-रिवाज और सम्मान के साथ कराई जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 57 हजार शादियों का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक 1.20 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 14 हजार से अधिक गरीब बेटियों की शादी पहले ही संपन्न कराई जा चुकी है, जबकि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।

क्या मिलता है लाभ

योगी सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी कर इसे और प्रभावी बनाया है। वर्तमान में प्रत्येक जोड़े को कुल 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें विवाह सामग्री, वधू के खाते में नकद धनराशि और आयोजन की व्यवस्था शामिल है। यही वजह है कि लक्ष्य के मुकाबले दोगुने आवेदन सामने आ रहे हैं और योजना की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

सामाजिक समरसता का संदेश बनी योजना

योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जाति और धर्म की कोई दीवार नहीं है। विवाह समारोह में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों की धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाता है। यह पहल न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे का भी संदेश देती है।

पात्रता

  • उम्र- आवेदक कन्या/ महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
  • वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य/ अल्पसंख्यक
  • आय-परिवार की वार्षिक आय 2 रुपए लाख तक होनी चाहिए।
  • मूल निवास-आवेदिका को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विशेष मानदण्ड-
  • इस योजना का लाभ उन्हीं कन्याओं को दिया जाएगा,जिनका विवाह तय हो गया है व पूर्व में विवाह नहीं किया है।
  • वह महिलाएं जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।
  • विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।

2025 और 2026 में बढ़ाया बजट

योगी सरकार अब तक इस योजना पर करीब 2,200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए 550 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 2.20 लाख से अधिक दलित परिवारों की बेटियों की शादी इस योजना के तहत कराई जा चुकी है। पिछड़े वर्ग की 1.30 लाख से अधिक बेटियों और अल्पसंख्यक वर्ग की 40 हजार से अधिक बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिला है। सामान्य वर्ग के करीब 16 हजार गरीब परिवार भी इस योजना से जुड़ चुके हैं।


योजना के लाभ

  • इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल 1,00,000/ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-
  • जिसमें से 60,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में अन्तरित किए जाते हैं|
  • 25,000 रुप' के वैवाहिक उपहार वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है।
  • 15,000 रुपए प्रति जोड़ा आयोजन कार्यक्रम हेतु जैसे- भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु व्यय की जाती है।
  • योजना के लिए पात्रता क्या है
  • उम्र- आवेदक कन्या/ महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
  • वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य/ अल्पसंख्यक
  • आय-परिवार की वार्षिक आय 3 रुपए लाख तक होनी चाहिए।
  • मूल निवास-आवेदिका को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विशेष मानदण्ड-
  • इस योजना का लाभ उन्हीं कन्याओं को दिया जाएगा,जिनका विवाह तय हो गया है व पूर्व में विवाह नहीं किया है
  • वह महिलाएं जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी पुनः शादी करने हेतु इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।
  • विधवा महिलाएं भी पुनः शादी करने हेतु इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।


किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

  • आधार कार्ड (वर व वधू)/आधार लिंक मोबाइल नम्बर/आधार कार्ड में बहुत पुरानी अथवा बाल्यवस्था की फोटो न हो।
  • कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की दशा में)
  • वर-वधू की फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

कैसे कर सकते हैं आवेदन

इसके लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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