गुजरात सरकार ने राज्य में युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए अहम कदम उठाया है। स्वास्थ्य संबंधी खतरों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरे राज्य में रोलिंग पेपर्स, स्मोकिंग कोन्स, पैकेज्ड रोलिंग किट्स और इसी तरह की अन्य वस्तुओं की बिक्री, भंडारण, वितरण, विज्ञापन, प्रचार और प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन क्या हैं?
रोलिंग पेपर्स और स्मोकिंग कोन्स अक्सर किराने या पान की दुकानों पर आसानी से मिल जाते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्यतः तंबाकू उपयोगकर्ता करते हैं। कच्चे तंबाकू को कागज में भरकर मोड़कर लोग इसे सिगरेट या अन्य धूम्रपान योग्य उत्पादों के रूप में तैयार करते हैं। ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इसी कारण गुजरात सरकार ने इन्हें प्रतिबंधित किया है।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
गुजरात सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से बचाना और समाज में इसके दुष्प्रभावों को रोकना है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रोलिंग पेपर्स और स्मोकिंग कोन का भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
गृह विभाग ने जारी किया आदेश
गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163(2) और 163(3) के तहत लागू किया गया है। राज्य भर के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं और प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह रोक लगाएं।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकार द्वारा नशे के खिलाफ उठाए गए मजबूत कदमों का हिस्सा है।