पेंडिंग चालान कराने हैं माफ? परेशान होने की बजाय यहां जानें कब लगने जा रही लोक अदालत
एबीपी ऑटो डेस्क May 05, 2026 06:12 AM

अगर आप लंबे समय से अपने ट्रैफिक चालान को लेकर परेशान हैं या कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहते तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, दिल्ली में 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजित करने जा रही है. यह लोक अदालत आपके चालान निपटाने के लिए एक आसान और सस्ता समाधान है. लोक अदालत का मकसद ही लोगों को जल्दी, आसान तरीके से और बिना झंझट के अपने चालान निपटाने का मौका देना है. 

कब आयोजित की जाएगी नेशनल लोक अदालत?

  • दिल्ली में 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जहां गाडियों के मालिक अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को निपटा सकते हैं. इस दिन दिल्ली के सभी बड़े जिला कोर्ट जैसे कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका, राउज एवेन्यू और तीस हजारी कोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सुनवाई होगी.
  • आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपने लिए कोर्ट का चुनाव कर सकते हैं. यहां लोग अपने चालान को कम जुर्माने पर या कुछ मामलों में पूरी तरह माफ करवा सकते हैं. यह प्रोसेस खासतौर पर छोटे ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामलों के लिए होता है, ताकि उन्हें जल्दी सुलझाया जा सके. 

पहले से ही कराना होगा रजिस्ट्रेशन

  • इस लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन 4 मई से 7 मई 2026 के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है. हर दिन सीमित संख्या में टोकन जारी किए जाएंगे, जिसमें रोजाना के लिए 50,000 चालान होंगे, इसलिए लोगों का जल्दी आवेदन करना जरूरी है.
  • आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाकर आप अपना टोकन बुक कर सकते हैं.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने चालान की कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट निकालना होगा और साथ में टोकन नंबर वाला अपॉइंटमेंट लेटर रखना होगा, जिसे कोर्ट में दिखाना जरूरी होगा. ऐसे में यह उन लोगों के लिए खास मौका होगा, जो बिना कानूनी झंझट में फंसे अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा करना चाहते हैं. 

इस तारीख तक के चालानों का किया जाएगा निपटान

लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जहां मामलों को आपसी सहमति से जल्दी निपटाया जाता है और लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है. इसका उद्देश्य अदालतों पर बोझ कम करना और आम लोगों को सस्ता और तेज न्याय देना है. इस बार केवल 31 जनवरी 2026 तक के लंबित चालानों का ही निपटारा किया जाएगा. 

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