FEMA नियम तोड़ने पर फंसी इस कंपनी को मिली राहत! RBI ने जुर्माना लेकर बंद किया मामला
TV9 Bharatvarsh June 13, 2026 01:43 AM

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में राइप अकाउंटेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को राहत देते हुए कार्रवाई समाप्त कर दी है. कंपनी के खिलाफ जारी जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया को कंपाउंडिंग आदेश के जरिए बंद कर दिया गया है.

ED की जांच में सामने आई थीं कई अनियमितताएं

मामला उस समय सामने आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कंपनी के विदेशी निवेश से जुड़े लेनदेन और अनुपालन की जांच की. जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी ने विदेशी निवेश से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज और रिटर्न निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किए थे. इसके अलावा विदेशी धनराशि की रिपोर्टिंग में देरी और अतिरिक्त शेयर आवेदन राशि को तय समय के भीतर वापस नहीं करने जैसी कमियां भी सामने आईं.

कंपनी ने स्वीकार की चूक

इन अनियमितताओं के बाद मामला RBI के समक्ष कंपाउंडिंग के लिए भेजा गया. कंपनी ने रिजर्व बैंक के पास आवेदन दाखिल कर अपनी प्रक्रियागत चूक स्वीकार की और मामले के निपटारे की मांग की. कंपाउंडिंग प्रक्रिया के तहत कंपनियों को जुर्माना जमा कर तकनीकी या प्रक्रियागत उल्लंघनों का समाधान करने का अवसर मिलता है.

ED की नो ऑब्जेक्शन के बाद मिली मंजूरी

RBI ने मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रवर्तन निदेशालय से राय मांगी थी. ED की ओर से नो ऑब्जेक्शन मिलने के बाद रिजर्व बैंक ने 30 जनवरी 2026 को कंपाउंडिंग आदेश जारी कर दिया. आदेश के तहत कंपनी को 1.77 लाख रुपये का एकमुश्त जुर्माना जमा करना पड़ा.

समाप्त हुई कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई

निर्धारित राशि जमा किए जाने के बाद FEMA के तहत कंपनी के खिलाफ चल रही न्यायिक और प्रशासनिक कार्रवाई समाप्त कर दी गई. RBI के इस आदेश के साथ ही मामला पूरी तरह निपट गया है और कंपनी को आगे किसी अतिरिक्त कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला कंपनियों के लिए विदेशी निवेश और FEMA नियमों के अनुपालन को लेकर सतर्क रहने का संकेत है. समय पर रिपोर्टिंग और दस्तावेज जमा नहीं करने पर नियामक एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं, हालांकि कंपाउंडिंग प्रक्रिया के जरिए ऐसे मामलों का समाधान भी संभव है.

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