छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि की गई
Udaipur Kiran Hindi June 16, 2026 06:42 AM

रायपुर, 16 जून: Chhattisgarh विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों को मंजूरी दी है. नए दरों के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे की वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, जबकि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह वृद्धि 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट होगी.

इसके अतिरिक्त, कृषि पंपों के लिए बिजली दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. हालांकि, बिना सब्सिडी वाले कृषि कनेक्शनों पर किसानों को मिलने वाली छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. इस निर्णय का आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट और किसानों की लागत पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए औसत बिलिंग दर ₹6.71 प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जो कि औसत लागत दर ₹7.13 प्रति यूनिट से 42 पैसे कम है.

नई दरों के साथ कई अन्य बदलाव भी लागू किए गए हैं. स्थानीय निकाय कार्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों के होस्टलों और कुछ सार्वजनिक उपयोगिता संस्थानों के लिए बिजली दरों को घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे इन संस्थानों को राहत मिलेगी.

आयोग के अधिकारियों ने Monday को बताया कि किसानों को कृषि पंपों पर खेत से संबंधित कार्यों के लिए 100 वाट तक की रोशनी और पंखे का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी.

अन्य बदलावों में बिजली बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज का संशोधन शामिल है, जिसे प्रति माह 1.5% से घटाकर प्रति दिन 0.04% कर दिया गया है. इसके अलावा, प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध छूटों में भी संशोधन किया गया है, और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग दरों के लिए विकल्प का विस्तार किया गया है.

आयोग के सदस्यों विनोद गणोदवाले (कानूनी), अजय कुमार सिंह (तकनीकी), और सचिव सूर्य प्रकाश शुक्ला ने बताया कि बिजली वितरण कंपनी ने 38,729 मिलियन यूनिट बिजली की बिक्री और ₹32,520 करोड़ की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का अनुमान लगाया था. हालांकि, आयोग ने 39,760 मिलियन यूनिट की बिक्री और ₹28,348 करोड़ की ARR को मंजूरी दी.

बिजली वितरण कंपनी ने ₹6,304 करोड़ का राजस्व घाटा बताया, लेकिन आयोग की समीक्षा के बाद यह आंकड़ा घटकर ₹1,662 करोड़ रह गया.

आयोग ने जोर दिया कि उपभोक्ताओं के हितों और बिजली कंपनियों की वित्तीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के प्रयास किए गए हैं. हालांकि, नई दरों के लागू होने से राज्य में बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है, जिससे भविष्य में बिजली खर्च बढ़ने की संभावना है.

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