जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने अब बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार कार्मिकों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।निर्णयानुसार, पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किए जाएंगे। जिन कार्मिकों ने विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में छूट ले ली है, उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा।
वहीं सीएम भजनलाल ने शासन सचिवालय में कार्य कुशलता की अभिवृद्धि के दृष्टिगत 15 सहायक शासन सचिव के नवीन पदों को सृजित करने की मंजूरी दी है। इसी प्रकार, अराजपत्रित पदों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 67 सहायक अनुभागाधिकारी एवं 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के पद सृजित करने की मंजूरी भी दी है। नए पदों के सृजन से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। साथ ही, विभागीय कार्मिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे।
अनुकम्पा नियुक्ति के 29 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की
सीएम भजनलाल शर्मा ने राजकीय कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति के 29 प्रकरणों में शिथिलता भी प्रदान की है। सीएम इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित परिवारों को संबल मिलेगा। भजनलाल ने आवेदन में विलम्ब के 16 प्रकरणों में शिथिलता देते हुए मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का अनुमोदन किया है। वहीं, न्यूनतम आयु सीमा मय विलम्ब अवधि के 9 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री भजनलाल ने आश्रित पत्नी की सुविधा के अनुसार नजदीक पदस्थापन के लिए विभाग परिवर्तन के 4 प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है।
PC:dipr.rajasthan
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