आपके पास है रेलवे का टिकट तो कितने घंटे रूक सकते हैं स्टेशन पर? जानें नियम
TV9 Bharatvarsh June 18, 2026 07:44 PM

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे कई तरह की सुविधाएं देता है, जिसकी सही जानकारी नहीं होने पर कई बार यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में यदि आपको ट्रेन बदलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है या ट्रेन के आने में समय है, तो इसके लिए रेलवे यात्रियों को मुफ्त में सुविधा देता है. रेलवे की इस सुविधा से यात्रियों के होटल का खर्च बच सकता. आइए जातने है कि टिकट कन्फर्म या आरएसी टिकट होने पर रेलवे कौन सी मुफ्त सुविधा यात्रियों को देता है.

रेलवे नियमों के अनुसार, यदि आपके पास कन्फर्म या आरएसी टिकट है तो आप अपनी ट्रेन के निर्धारित जाने के समय से लगभग 2 घंटे पहले वेटिंग रूम में इंट्री कर सकते हैं. यह सुविधा बिल्कुल फ्री है. कई बड़े रेलवे स्टेशनों और प्रमुख ट्रेनों के मामले में यह समय सीमा 4 घंटे तक भी हो सकती है.

यात्रा पूरी करने के बाद का क्या है नियम?

यात्रा पूरी होने के बाद भी रेलवे यात्रियों को राहत देता है. ट्रेन से उतरने के बाद यात्री करीब 2 घंटे तक वेटिंग रूम का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं. इस दौरान वह आराम कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं या आगे की यात्रा की तैयारी कर सकते हैं.

टिकट के अनुसार अलग-अलग होती हैं सुविधाएं

भारतीय रेलवे में सामान्य और वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग-अलग वेटिंग रूम की व्यवस्था होती है. थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी के कन्फर्म या आरएसी टिकटधारक यात्रियों को एसी वेटिंग रूम की सुविधा भी मिलती है.

कैसे उठा सकते है इसका लाभ?

वेटिंग रूम का लाभ लेने के लिए यात्रियों को अपना वैध टिकट और पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होता है. स्टेशन पर तैनात कर्मचारी टिकट और आईडी की जांच के बाद प्रवेश की अनुमति देते हैं.

लग सकता है जुर्माना भी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार निर्धारित समय से अधिक देर तक वेटिंग रूम में रुकने पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन आने वाले लोग प्लेटफॉर्म पर केवल 2 घंटे तक ही रुक सकते हैं.

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