ITR Filing 2026: अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. इस बार ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है. ऐसे में जरूरी है कि टैक्सपेयर्स समय रहते अपनी टैक्स की प्लानिंग कर लें और सभी नियमों की जानकारी रखें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
टैक्सपेयर ऐसे कर सकेंगे रिटर्न तैयार
क्या है सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट?
सेक्शन 87A के तहत मिलने वाला फायदा रिबेट होता है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुनता है और उसकी इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो उन्हें अधिकतम 12,500 रुपये तक का रिबेट मिल सकता है. वहीं, नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में अगर उनकी इनकम 12 लाख रुपये तक है, तो उन्हें 60,000 रुपये तक की टैक्स राहत का फायदा मिल सकता है.
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कौन ले सकता हैं सेक्शन 87A का क्लेम?