MLA Raju Kumar Singh Sentenced To 4 Years In Prison : विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या मामले में 4 साल की सजा, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला
Newsroompost-Hindi July 04, 2026 08:42 PM

नई दिल्ली। बिहार के साहेबगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उनको अदालत ने निर्देश दिया है कि वो 25 लाख रुपए बतौर मुआवजा मृतक महिला के पति को दें। यह मामला 31 दिसंबर, 2018 का है जब दिल्ली में एक फार्म हाउस पर नए साल की पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में डा. अर्चना गुप्ता नाम की महिला की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद राजू सिंह फरार हो गए थे और यूपी के कुशीनगर से उनको गिरफ्तार किया गया था। इस फैसले के बाद अब विधायक राजू सिंह की विधानसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ गई है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने इससे पहले शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधायक राजू सिंह के वकील ने कोर्ट में उनका बचाव करते हुए उनके अच्छे आचरण और लंबे राजनीतिक जीवन का हवाला दिया। वकील ने कहा कि वह 6 बार के विधायक हैं और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में उनकी भागीदारी रहती है। पहले किसी मामले में उनको दोषी भी नहीं ठहराया गया है। वकील ने उनको 2 साल से कम सजा सुनाए जाने की दलील दी।

बचाव पक्ष ने कहा कि अगर उनके मुवक्किल को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायकी चली जाएगी। हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष की इन दलीलों को दरकिनार करते हुए 4 साल जेल और 25 लाख रुपए मुआवजे की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि हर्ष फायरिंग एक गंभीर सामाजिक अभिशाप बन चुकी है और इससे कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8 (3) के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उनकी संसद या विधानसभा सदस्यता स्वत: ही रद्द हो जाती है।

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