7 Seater Car पर FASTag Annual Pass मिलेगा या नहीं? NHAI ने किया साफ
हिमांशु सिंह September 09, 2026 12:42 PM

अगर आप भी लंबी यात्रा हमेशा करते हैं तो टोल नियम तो जरूर जानतें होंगे. हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए आपको टोल देना पड़ता है. लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी खबरें तेजी से फैल रही थीं कि सरकार ने 6-सीटर, 7-सीटर और थ्री-रो वाली एसयूवी व कारों के लिए एनुअल पास की सुविधा को पूरी तरह से बंद कर दिया है.

आपको बता दें कि, इन खबरों ने बड़ी फैमिली कार और एसयूवी रखने वाले मालिकों के बीच भ्रम और चिंता पैदा कर दी थी. लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. NHAI ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से गलत और फर्जी बताया है. जबकि पुष्टि की है कि सभी 7-सीटर वाहनों को यह पास मिलता रहेगा.

NHAI ने क्या कहा?

बता दें कि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दावों के बाद NHAI ने स्पष्ट किया है कि, अथॉरिटी ने साफ तौर पर कहा कि यह दावा कि 3-रो या 7-सीटर कारों के लिए एनुअल पास बंद नहीं किया गया है. NHAI के मुताबिक, कोई भी प्राइवेट या गैर-व्यावसायिक कार, जीप या वैन, जिसके पास एक्टिव और वैध फास्टैग है वह इस एनुअल पास सुविधा का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से पात्र है. वहीं, इसके अलावा NHAI ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी फेक खबर पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी को ही सही मानें.

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कौन से वाहन हैं वैलिड?

जानकारी दें दे कि, NHAI के नियमों के अनुसार वाहन की सीटिंग कैपेसिटी के आधार पर एनुअल पास में कोई भेदभाव नहीं किया जाता. इस सुविधा के लिए मुख्य शर्त यह है कि गाड़ी का इस्तेमाल निजी काम के लिए किया जाना चाहिए. वाहन का क्लासिफिकेशन वाहन डेटाबेस में प्राइवेट कार, जीप या वैन के रूप में दर्ज होना अनिवार्य है.

अगर आपकी 7-सीटर कार कमर्शियल या पीली नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड है तो उसे एनुअल पास की सुविधा नहीं दी जाएगी. केवल निजी काली/सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ही इसके योग्य हैं.


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क्या है कीमत और मिलने वाले फायदे

बता दें कि, फास्टैग एनुअल पास योजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर बार-बार यात्रा करने वाले चालकों को टोल खर्च में बड़ी बचत देती है. इस योजना के तहत वाहन मालिक को एक निश्चित वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होता है.

वहीं, यह पास जारी होने की तारीख से 1 साल या कुल 200 ट्रिप्स तक वैध रहता है. इसके लागू होने के बाद चुनिंदा नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से गुजरते समय चालक को हर बार अलग से टोल चार्ज नहीं चुकाना पड़ता जिससे न केवल पैसों की बचत होती है बल्कि टोल बूथों पर लगने वाला समय भी काफी घट जाता है.


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कैसे करें एनुअल पास के लिए अप्लाई?

अगर आपके पास पहले से एक्टिव FASTag है और आप अपनी 7-सीटर कार के लिए एनुअल पास एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी एजेंट के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इसके लिए NHAI के आधिकारिक मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा या NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट का ही उपयोग करें.

इसके बाद ऐप पर जाकर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें जहां VAHAN डेटाबेस से पात्रता सत्यापित की जाएगी. वेरिफिकेशन पूरा होते ही तय शुल्क का भुगतान करके लगभग 2 घंटे के भीतर अपने वर्तमान फास्टैग पर ही एनुअल पास एक्टिवेट कराया जा सकता है.

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