राज्य गवर्नमेंट के कर्मचारी अब राजस्थान गर्वेमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में अपने माता-पिता के अतिरिक्त सास-ससुर को भी शामिल कर सकेंगे. कैबिनेट के निर्णय के बाद अब वित्त विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी हैं.
अधिसूचना के बाद यह संशोधन तुरंत असर से लागू हो गया है. अभी तक सरकारी कर्मचारी आरजीएचएस में चिकित्सा सुविधा के लिए सिर्फ़ माता-पिता को ही शामिल कर सकते थे. लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद अब कर्मचारी माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चिकित्सा सुविधा के लिए सम्मिलित कर सकेंगे. कैबिनेट ने इसे लेकर 28 अगस्त को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में संशोधन को स्वीकृति दी थी. अधिसूचना के बाद राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बोला कि इस निर्णय के बाद प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा.
सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस में भी मिलेगी सुविधा अभी तक केन्द्रीय कर्मचारियों को सीजीएचएस में यह सुविधा मिल रही थी. लेकिन 28 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को भी यह सुविधा देने का निर्णय किया था. जिसके बाद आज वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसके अनुसार अब कर्मचारियों को आरजीएचएस पोर्टल पर चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता अथवा अपने सास-ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा. इसे लेकर आज वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 3(9) में संशोधन कर दिया हैं.
ग्रेच्युटी सीमा भी 25 लाख करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में गवर्नमेंट ने राज्य कर्मचारियों के भलाई में उनकी ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 25 लाख करने को स्वीकृति भी दी थी. यह स्वीकृति भी केन्द्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर दी गई थी.