PF Withdraw Limit: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ा बदलाव किया है। PF खाताधारक अब 50 हजार की जगह 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर इसकी घोषणा की थी। इसके साथ ही नियमों में एक और बदलाव किया गया है।
मनसुख मंडाविया ने कहा कि अगर आप EPFO खाताधारक हैं और परिवार में कोई इमरजेंसी है तो अब आप ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं. उन्होंने कहा कि एकमुश्त रकम की सीमा बढ़ा दी गई है. साथ ही नौकरी शुरू करने के 6 महीने के अंदर निकासी की सुविधा दी गई है. पहले PF खाताधारकों को लंबा इंतजार करना पड़ता था. यानी अगर वे 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने PF खाते से पैसे निकाल सकेंगे.
नया डिजिटल बुनियादी ढांचा भी शुरू
मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ईपीएफओ संचालन को बढ़ाने के प्रयास कर रही है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए चुनौतियों को कम करना है। उन्होंने एक नया डिजिटल बुनियादी ढांचा शुरू करने की घोषणा की जो निकासी प्रक्रिया को सरल बनाता है और पैसे की त्वरित निकासी की अनुमति देता है।
आप इस फंड को किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं
ईपीएफओ अपने खाताधारकों को कई तरह की सेवाएं देता है। यह पेंशन से लेकर मेडिकल या अन्य जरूरी कामों के लिए पैसे निकालने की सुविधा देता है। इमरजेंसी फंड के तौर पर अब पीएफ से 50,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये निकालने की अनुमति दी गई है, यानी आप मेडिकल, शादी, शिक्षा या अन्य जरूरी पारिवारिक जरूरतों के लिए पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।
आप पीएफ खाते से पैसा कैसे निकाल सकते हैं?
इस वर्ष 8.25% ब्याज
ईपीएफओ जैसे भविष्य निधि संगठित क्षेत्र में 10 मिलियन से अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करते हैं। ये फंड कामकाजी व्यक्तियों, विशेष रूप से वेतनभोगी मध्यम वर्ग के लिए जीवन भर की बचत के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। बचत पर ब्याज दर वर्तमान में ईपीएफओ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 8.25 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी विभिन्न कर्मचारी-संबंधित योजनाओं की देखरेख करता है। ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित प्राथमिक योजनाओं में से एक कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना है। सरकार ने अब नियमों को आसान बनाते हुए भविष्य निधि (पीएफ) खातों से एकमुश्त निकासी की सीमा बढ़ा दी है।