इस बिल्डर की टाउनशिप के रहवासियों ने बिल्डर के खिलाफ की शिकायत
Garima Singh September 23, 2024 10:27 PM

लुभावने प्रोजेक्ट ब्रोशर दिखाकर लोगांे को प्लॉट बेचा. फिर सुविधाएं नहीं दीं. प्रदेश के एक ऐसे ही बिल्डर पर 75 लाख से अधिक का फाइन लगाया गया है. ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने की है. रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों के अधि

ग्राम पाहंदा में इस बिल्डर की टाउनशिप के रहवासियों ने बिल्डर के विरुद्ध शिकातय की थी. बिल्डर पर ये कार्रवाई अपने प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार के लिए तैयार किये गये ब्रोशर के मुताबिक स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस नहीं बनाने के कारण हुई है. रेरा ने आदेश दिया है कि अब रहवासियों की सोसायटी के पक्ष में स्वीमिंग पुल की लागत 25 लाख 17 हजार 400 रूपये और क्लब हाउस की लागत 50 लाख 09 हजार कुल 75 लाख 26 हजार 400 रूपये 45 दिन के भीतर फिक्स डिपॉजिट किया जाए.

इन्होंने की थी कम्पलेन अनिता देवी, स्वाति केसरी और शशिकांत भुआल ये सभी एकेएस स्मार्ट सिटी पाहंदा के रहने वाले हैं. इन सभी ने रेरा को कहा कि मई 2024 में अपनी कम्पलेन में कहा कि एकेएस स्मार्ट सिटी में साल 2019 में प्लॉट क्रय किया गया था जिसमें बिल्डर द्वारा मूलभूत सुविधा जिसमें स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस भी है की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख किया गया था. बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट में विकास कार्य करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पाटन से दिनांक 07.08.2020 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया परन्तु उनके द्वारा अपने ब्रोशर मुताबिक कॉलोनी में स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस नहीं बनाया गया है.

रेरा ने चार माह के भीतर सुनवाई की. रेरा ने अब तक कुल 2370 प्रकरणों का निराकरण रेरा प्राधिकरण के द्वारा किया जा चुका है. आम नागरिकों को कोई भी भूमि अथवा घर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही खरीदना चाहिए जिससे की उनके हितों की रक्षा हो सके. घर या प्लॉट खरीदने से पहले क्रेताओं को छ रेरा की वेबसाइट पर सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की जानकारी मिलती है.

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