गिग वर्कर्स पर की गई श्रमिकों के अधिकारों की चर्चा
Krati Kashyap September 24, 2024 02:27 PM

सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया . जिसमें राजस्थान में गिग मजदूरों के अधिकारों की चिंताजनक स्थिति पर चर्चा की गई. यह चर्चा राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 के एक

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मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक, निखिल डे ने कहा, “राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 को पारित हुए एक साल हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे लागू करने के लिए नियम नहीं बनाए हैं. निखिल डे ने ‘रेटिंग नहीं, अधिकार चाहिए का नारा लगाते हुए बोला की जब तक गवर्नमेंट कानून लागू कर सामाजिक सुरक्षा नहीं देगी तब तक गिग मजदूरों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक़ नही मिलेगा. कंपनियां अक्सर अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुसार वर्कर्स के आईडी को ब्लॉक कर देती हैं, और वर्कर्स के पास अपना पक्ष रखने के लिए कोई मंच नहीं है. कई वर्कर्स ने टीम लीडर और ग्राहकों से मौखिक उत्पीड़न का सामना किया है, लेकिन शिकायतों के निवारण के लिए कोई मंच मौजूद नहीं है. पूर्व जोमैटो डिलीवरी कार्यकर पुष्पेंद्र ने बोला कि गिग वर्कर्स की श्रम की गरिमा का कोई सम्मान नहीं है और मौखिक उत्पीड़न बहुत आम है. धौलपुर और भीलवाड़ा के गिग वर्कर्स ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर पूर्व सीएम द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ₹5,000 का फायदा पाने के लिए शिकायतें दर्ज की थीं. हालांकि, उनकी शिकायतों को श्रम विभाग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 के अनुसार कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया है. सफफर से जुड़े पारस बंजारा ने कहा कि 2024-25 के वित्तीय साल में गवर्नमेंट ने ₹250 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन कोई योजना या कार्यक्रम लागू नहीं हुआ. इस कारण गिग वर्कर्स का गवर्नमेंट की घोषणाओं से विश्वास उठने लगा है.संयुक्त बयान में सूचना एवं रोज़गार अधिकार अभियान, मजदूर किसान शक्ति संगठन, और सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च ने गवर्नमेंट से राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 तुरंत नियम बनाकर कानून लागू करने की अपील की.

अभियान की निम्नांकित मांगे है- 1 राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (पंजीकरण एवं कल्याण ) अधिनियम, 2023 नियम तुरंत बनाकर क़ानून लागू कराएं .

2 बजट में घोषित 250 करोड़ की निधि का गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल के प्रावधान करे तथा गिग वर्कर को फायदा दिया जाना सुनिश्चहित कराएं.

3 दर्ज़ गिग वर्कर को 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए.

4 गिग कर्मकारों के पंजीयन के लिए बने पोर्टल को सुचारु किया जाए.

5 गिग कर्मकारों की विभिन्न प्रकार की शिकायतों के निवारण की प्रबंध हेतु एक कम्पलेन निवारण ढाँचा बनाया जाए. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कराने की प्रबंध की जाए.

6 गिग कर्मकार क़ानून के लागू नहीं होने तक एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए.

7 ज़ोमैटो के लिए काम करते समय एक हादसा में मारे गए 26 वर्षीय रोहित रमानी के परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.

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