सुप्रीम कोर्ट की घोषणा: अतिक्रमण विरोधी अभियान निष्पक्ष, निष्पक्ष होना चाहिए, कोई धार्मिक छूट नहीं
Samachar Nama Hindi October 02, 2024 12:42 AM
दिल्ली न्यूज़ डेस्क !!! सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली किसी भी धार्मिक संरचना को हटा दिया जाना चाहिए। अदालत ने आगे इस बात पर जोर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के निर्देश सभी नागरिकों के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म का पालन करते हों।
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