इस ऑनलाइन सर्विस से दिल्ली वालों की हुई मौज! जब्त हुए पुराने वाहन को छुड़ाने के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, जाने कैसे
Samachar Nama Hindi October 23, 2024 09:42 PM

ऑटो न्यूज़ डेस्क - दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हालात ऐसे हैं कि हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि अब सरकार ने भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए कमर कस ली है, 11 अक्टूबर से एक बार फिर 10 और 15 साल पूरे कर चुके पेट्रोल और डीजल वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। पहले लोगों को पुराने वाहन पकड़ने के बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। सरकार ने दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए यह पोर्टल तैयार किया है।

ऑनलाइन पोर्टल से क्या होगा फायदा?
ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने से दिल्लीवासियों को अपना पुराना वाहन वापस लेने या बेचने के लिए एनओसी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम परिवहन विभाग की ओर से शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल से हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश 2023 में पुराने वाहन मालिकों द्वारा वाहन छुड़वाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने पर दिया था। याचिका मिलने के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को संभालने के लिए दिशा-निर्देश और नीति तैयार करने का निर्देश दिया था।

कितने दिनों में निकलेगा समाधान?
इस मामले पर बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि यह सिस्टम पहली बार तैयार किया गया है, जिसकी वजह से शुरुआत में लोगों के आवेदनों पर कार्रवाई करने में दो से तीन हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन आगे चलकर लोगों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिल किए गए आवेदनों पर एक हफ्ते में ही कार्रवाई की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 22 अक्टूबर की शाम तक 1868 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनमें से 50 फीसदी ई-रिक्शा हैं।

ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया
अगर आप ईएलवी (एंड ऑफ लाइफ व्हीकल) को रिलीज करवाना चाहते हैं तो आपको पोर्टल (https://degs.org.in/TD/EOLVRegs) के जरिए आवेदन करना होगा। आवेदन दाखिल करने के बाद विभाग का स्क्रैपिंग सेल आपके आवेदन की पूरी तरह से जांच करेगा और फिर दस्तावेज अपलोड करेगा।

इन शर्तों के साथ वापस मिलेगी गाड़ी
अगर आपकी गाड़ी दिल्ली या एनसीआर में रजिस्टर्ड है और आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे शहर में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सरकार को एक अंडरटेकिंग देनी होगी। इस अंडरटेकिंग में लिखा होगा कि आपकी गाड़ी न तो दिल्ली और एनसीआर में पार्क होगी और न ही आप अपनी गाड़ी दिल्ली-एनसीआर में चलाएंगे। अंडरटेकिंग देने के बाद आपको विभाग की तरफ से एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

अगर आप अपनी गाड़ी किसी निजी जगह पर पार्क करना चाहते हैं तो आपको सरकार को अंडरटेकिंग देनी होगी कि आपकी गाड़ी किसी सार्वजनिक जगह पर पार्क नहीं होगी। अगर आप गाड़ी को किसी निजी जगह पर पार्क करना चाहते हैं तो वाहन मालिक को आरडब्ल्यूए की तरफ से जारी निजी पार्किंग स्थल का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अगर गाड़ी दिल्ली और एनसीआर से बाहर रजिस्टर्ड है तो वाहन मालिक को यह बताना होगा कि वह दिल्ली में ओवरएज गाड़ी क्यों चला रहा है? अगर स्क्रैपिंग सेल आवेदन को सही पाता है तो एनओसी जारी कर दी जाएगी।

कितना लगेगा जुर्माना?
चार पहिया वाहन मालिकों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए जुर्माना 5,000 रुपये तय किया गया है।

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