Life Certificate Rules For Pensioners: पेंशन भोगियों के लिए भारत सरकार ने बहुत से नियम तय किए होते हैं. जिनका सभी पेंशन भोगी फॉलो करते हैं. बिना नियमों का पालन किये पेंशन की प्राप्ति नहीं होती. पेंशन भोगियों के लिए एक नियम लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के भी होता है.
सरकार यह नियम सभी पेंशन भोगियों पर लागू होता है. इस नियम के तहत 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र के पेंशन भोगियों को कुछ अलग सुविधाएं मिलती है. जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी उनके घर आकर लाइफ सर्टिफिकेट लेकर जाता है.पेंशन भोगियों को कब जमा करवाना होता है लाइफ सर्टिफिकेट. और किस तरह करवा सकते हैं इस लाइफ सर्टिफिकेट को जमा. चलिए आपको बताते हैं.
भारत सरकार के नियमों के मुताबिक सभी पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करवाना होता है. ताकि उन्हें बिना रुकावट पेंशन मिलती रहे. किसी भी पेंशन भोगी ने अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो फिर पेंशन नहीं मिल पाएगी. पेंशन धारकों को नियमों के मुताबिक सिर्फ एक बार ही पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाना होता. बल्कि उन्हें हर साल पेंशन सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है. हर साल अक्टूबर-नवंबर तक पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र यानी लैब सर्टिफिकेट जमा करवा देना होता है.
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लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उसे अगर आप ऑफलाइन जमा करवाना चाहते हैं. तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा या आप पोस्ट ऑफिस जाकर के भी जमा करवा सकते हैं. तो उसके साथ ही आप डेजिग्नेटिड सेंटर्स पर भी जाकर जमा करवा सकते हैं. इसके साथ ही ऑनलाइन भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाया जा सकता है. इसके अलावा आप बैंक की डोर स्टेप सर्विस के जरिए भी अपने घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं.
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भारत सरकार के नियमों के अनुसार नवंबर महीने तक पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना होता है. लेकिन 80 साल या और उससे ज्यादा के बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने छूट दी है नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक यह पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं.
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