पटना: बिहार में भूमिहीन परिवारों को अब जमीन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। राज्य गवर्नमेंट उन्हें जमीन खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इस राशि से ऐसे परिवार न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे। अभी गवर्नमेंट भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन मौजूद कराती है।
कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें कई अहम एजेंडे शामिल हैं। नीतीश कैबिनेट ने गुरुवार को सीएम गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024 को स्वीकृति दी है। इससे राज्य के उन परिवारों को फायदा मिलेगा, जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है। राज्य गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता करेगी। इस राशि से ऐसे परिवार न्यूनतम तीन डिसीमल जमीन खरीद सकेंगे। अभी गवर्नमेंट भूमि विहीन परिवारों को पांच डिसमिल सरकारी भूमि मौजूद कराती है
दरअसल पिछले दिनों समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई थी कि मौजूदा नीति के अनुसार एमवीआर रेट पर संबंधित भू-धारियों से रैयती भूमि खरीदने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि भू-धारियों ने एमवीआर रेट पर जमीन देने में असमर्थता जताई जाती है। इस कारण विभाग द्वारा आवंटित राशि का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब सरकारी भूमि मौजूद नहीं होने की स्थिति में संबंधित आदमी को न्यूनतम तीन डिसमिल जमीन खरीदने के लिए एकमुश्त एक लाख रुपए दिए जाएंगे।
सरकार ने बंद पड़ी बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के मृतक कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। बिहार आकस्मिकता निधि से इन कर्मचारियों के परिवारों को 28 करोड़ 25 लाख 57 हजार रुपये की अल्पकालीन कर्ज सहायता प्रदान की जाएगी