Delhi GRAP-3 Restrictions on Vehicles: दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. इसी कड़ी में केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था (CAQM) के सुझाव के बाद आज यानी शुक्रवार (15 नंवबर) से ग्रैप-3 लागू हो गया है. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. आइए जानते हैं कि आज से किस तरह के वाहनों पर प्रतिबंध रहने वाला है.
दिल्ली प्रदूषण के मद्देनजर शहर में GRAP चरण तब तक प्रभावी रहने वाला है, जबतक प्रदूषण का स्तर स्वीकार्य सीमा तक कम नहीं हो जाता है. इस दौरान शहर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह प्रतिबंध सिर्फ ट्रक और बसों जैसे कमर्शियल वाहनों पर ही नहीं लागू है बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले निजी वाहनों पर भी लागू हैं.
निजी वाहन मालिकों में जो अभी बीएस-III पेट्रोल कार या बीएस-IV डीजल कार चलाते हैं, उनके लिए शहर की सीमाएं बैन हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस GRAP-3 दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करेगी, जोकि ऐसे सभी वाहनों पर लागू होगा.
ये प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतमबुद्धनगर जैसे सभी क्षेत्रों में किया जाएगा. जो लोग इन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाए गए उन्हें 20 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. हालांकि अगर आपके पास CNG वाहन या इलेक्ट्रिक वाहन है, तो GRAP चरण तीन के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
GRAP-3 दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को बताने वाला मानक है जिसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है. बिगड़ते वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ही इसे तैयार किया गया था. ग्रैप 3 उस दौरान लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाता है.
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