जयपुर न्यूज़ डेस्क, हाईकोर्ट ने टीचर ग्रेड थर्ड भर्ती-2022 के लेवल-2 का संशोधित रिजल्ट जारी करने के सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को सरिता कुमारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
सिंगल बेंच ने 6 दिसंबर 2023 को विवादित प्रश्नों की एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराकर उसके आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। इसके तहत गुरुवार को फैसला सुनाया जाएगा।
जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है।
27 हजार में से 25 हजार को मिल चुकी है नियुक्ति याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले वकील हिमांशु जैन ने बताया- 6 दिसंबर 2023 को सिंगल बेंच ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा परिणाम को संशोधित करने के निर्देश दिए थे। 27 हजार पदों की इस भर्ती में से करीब 25 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है।
इसके अलावा एकलपीठ ने खुद के आदेश में भर्ती की मेरिट पर कोई बात नहीं की। केवल चयन बोर्ड की ओर से प्रश्नों के मूल्यांकन की बात को आधार मानकर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर संशोधित परिणाम का जारी करने का निर्देश दिया था।