मुजफ्फरनगर। अधिकारियों ने बयान दर्ज कराते हुए कहा कि राना स्टील पर छापे के दौरान एक व्यक्ति भीड़ में से एमपी साहब कह रहा था। इसके बाद टीम के साथ अभद्रता की गई। अदालत ने कादिर राना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मुजफ्फरनगर जनपद जीएसटी टीम पर हमले की साजिश में आरोपी बनाए गए पूर्व सांसद कादिर राना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या प्रथम/विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने सुनवाई की। बचाव पक्ष राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।
वहलना चौक स्थित राना स्टील में पांच दिसंबर को जीएसटी टीम जांच के लिए पहुंची थी। इस दौरान टीम के साथ बदसलूकी, जानलेवा हमले और महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। पुलिस ने जांच में पूर्व सांसद कादिर राना को भी साजिश रचने का आरोपी बनाया है।
बचाव पक्ष की ओर से पूर्व सांसद के अलावा आरोपी बनाए गए युसूफ की अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। मंगलवार को सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है।
पूर्व विधायक की जमानत पर दो जनवरी को सुनवाई
प्रकरण में आरोपी बनाए गए पूर्व विधायक शाहनवाज राना की जमानत अर्जी मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद बचाव पक्ष ने जिला जज की अदालत में दाखिल की थी। इस पत्रावली की सुनवाई स्थगित रहे। एमपी एमएलए कोर्ट में दो जनवरी को सुनवाई होगी।
पूर्व विधायक को इस तरह बनाया गया आरोपी
सहायक आयुक्त राज्य कर खंड आठ प्रदुम्मन चौधरी ने सिविल लाइन थाने में नौ दिसंबर को सर्व जंबूदीप एक्सपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर पूर्व विधायक के बेटे शाह आजम राना के अलावा कामरान राना, जिया अब्बास जैदी और तौसिफ कुरैशी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। बेटे शाह आजम राना पर दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में पूर्व विधायक को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है।
अब तक इन्हें मिल चुकी राहत
जीएसटी टीम पर हमले के मामले में अब तक जाकिर राना के बेटे सद्दाम राना, पूर्व सांसद कादिर राना की बेटी सादिया व सारिया और बेटे शाह मोहम्मद को जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा आरोपी बनाया गया इमरान भी जमानत के बाद जेल से बाहर आ चुका है।