सेबी ने ब्रोकर पर लगाया 9 लाख करोड़ का जुर्माना, 1,100 से अधिक ग्राहकों के खाते में पाई गई गड़बड़ियां
et January 09, 2025 03:42 PM
नई दिल्ली: भारतीय पूंजी बाजार नियामक Sebi ने स्टॉक ब्रोकर Stockholding Services Limited पर 9 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. दरअसल, यह मामला 1,100 से ज्यादा ग्राहक खातों से जुड़ा है, जहां "डिपेंडेंट चिल्ड्रेन" के रूप में दर्ज रिश्तों में गड़बड़ी पाई गई. हैरानी की बात यह है कि इन खातों में "डिपेंडेंट चिल्ड्रेन" की उम्र 34 से 100 साल तक थी. Sebi ने की थी थीमैटिक जांच मार्केट रेगुलेटरी Sebi ने अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच 'एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जुड़े कई खातों' की जांच के दौरान यह गड़बड़ी पकड़ी थी. जांच में पाया गया कि ब्रोकर ने 1,103 यूनिक क्लाइंट कोड (UCCs) के लिए संबंधों का विवरण दर्ज करते समय उचित सावधानी नहीं बरती. ब्रोकर ने कही ये बात इसके बाद, Stockholding Services ने सफाई दी कि कई पुराने खातों में सीनियर सीटिजन और अन्य ग्राहकों ने व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं दिए थे, क्योंकि खाता खोलते समय यह जरूरी नहीं था. कंपनी ने कहा, "इन सुधारों में समय लग रहा है और हम Sebi के दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं." अन्य गड़बड़ियां भी सामने आईं 13 ग्राहकों के मामलों में बैक ऑफिस के डेटा और KYC फॉर्म के संबंध में विसंगतियां थीं. 4 ग्राहकों के KYC फॉर्म में रिश्ते का विवरण दर्ज ही नहीं था. 234 ग्राहकों की ईमेल आईडी और 177 ग्राहकों के मोबाइल नंबर एक से अधिक खातों से जुड़े पाए गए, लेकिन संबंधों का विवरण असंगत था.बता दें कि Sebi ने जुर्माने के साथ-साथ सभी खामियों को जल्द सुधारने का आदेश दिया है. ब्रोकर को जुर्माने की राशि 45 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है.
अस्वीकरण : इस लेख में निवेश विशेषज्ञों और ब्रोकिंग कंपनियों की तरफ से जानकारी दी गई है, वे इकनॉमिक टाइम्स हिंदी का प्रतिनिधित्व नहीं करते. निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले आप सर्टीफाइड एक्सपर्ट से अवश्य सलाह लें.