जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी: तकनीकी गड़बड़ियों के चलते केंद्र सरकार का फैसला
टैक्सपेयर्स द्वारा जीएसटी नेटवर्क (GSTN) में तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न (GSTR-1) और जीएसटी भुगतान दाखिल करने की समय सीमा दो दिन बढ़ा दी है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी।
- दिसंबर 2023 के लिए GSTR-1 दाखिल करने की नई अंतिम तिथि 13 जनवरी निर्धारित की गई है।
- QRMP योजना (मासिक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न) के तहत तिमाही भुगतान का विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह तिथि अब 15 जनवरी होगी।
GSTR-1 कब तक दाखिल किया जाता है?
आमतौर पर:
- मासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए GSTR-1 की अंतिम तिथि 11 जनवरी होती है।
- तिमाही टैक्सपेयर्स के लिए यह तिथि 13 जनवरी रहती है।
समय सीमा में बदलाव:
- दिसंबर के लिए GSTR-3B (GST भुगतान) की मौजूदा समय सीमा 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है।
- तिमाही आधार पर जीएसटी भुगतान करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह तिथि 24 जनवरी और 26 जनवरी (राज्यवार पंजीकरण के आधार पर) तक बढ़ाई गई है।
GSTN सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियां
जीएसटीएन ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को सिस्टम में तकनीकी समस्याओं की रिपोर्ट दी थी।
- टैक्सपेयर्स ने शिकायत की थी कि वे GSTR-1 का सारांश तैयार करने और रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ थे।
- जीएसटी नेटवर्क गुरुवार से तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहा है।
GSTN का बयान:
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर GST टेक के आधिकारिक हैंडल ने कहा:
“GST पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और इसका रखरखाव किया जा रहा है।”
करदाताओं पर प्रभाव
तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाता:
GSTR-1 का सारांश तैयार करने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे।
रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ थे।
इन दिक्कतों के कारण समय सीमा में यह छूट दी गई है। समय सीमा विस्तार का लाभ
यह विस्तार टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने में हो रही दिक्कतों को दूर करने और GSTN के रखरखाव को पूरा करने के लिए दिया गया है। सरकार का यह कदम टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।