गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटा दी गई
Newsindialive Hindi January 18, 2025 03:42 AM

दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटा दी गई हैं। इससे पहले, 15 जनवरी को वायु गुणवत्ता के तेजी से बिगड़ने पर GRAP-4 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए थे, जिन्हें 16 जनवरी को कुछ सुधार के बाद हटा लिया गया था। अब, GRAP-3 की पाबंदियां भी हटा दी गई हैं।

GRAP-3 के हटने के बाद, दिल्ली में निम्नलिखित बदलाव हुए हैं:

  • निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटी: अब गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटा दी गई है।
  • स्कूलों में कक्षाओं का संचालन: कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए ‘हाइब्रिड मोड’ (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में कक्षाएं संचालित करना अनिवार्य नहीं होगा।
  • वाहनों पर लगी रोक हटी: दिल्ली एनसीआर के जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर लगी रोक हटा दी गई है। अब BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों को दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति होगी।
  • मध्यम मालवाहक वाहनों पर लगी रोक हटी: दिल्ली में BS-4 या पुराने मानकों वाले डीजल-संचालित गैर-जरूरी मध्यम मालवाहक वाहनों पर भी अब कोई प्रतिबंध नहीं है।

सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने पर दिल्ली-एनसीआर में GRAP के तहत प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। यह वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करता है:

  • पहला चरण: AQI 201 से 300 के बीच (खराब श्रेणी)
  • दूसरा चरण: AQI 301 से 400 के बीच (बहुत खराब श्रेणी)
  • तीसरा चरण: AQI 401 से 450 के बीच (गंभीर श्रेणी)
  • चौथा चरण: AQI 450 से अधिक (अत्यधिक गंभीर श्रेणी)
  • GRAP के प्रत्येक चरण के साथ, प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।

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