क्या कहा न्यायालय ने : बंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने न सिर्फ ईडी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया बल्कि यह भी कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को कड़ा संदेश जाना चाहिए ताकि वे नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें। न्यायमूर्ति जाधव ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जैसी केन्द्रीय एजेंसियां कानून को अपने हाथ में न लें और नागरिकों को परेशान करना बंद करें।
क्या है मामला : दरअसल, ईडी ने रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ उपनगरीय विले पार्ले थाने में एक संपत्ति के खरीददार की शिकायत के आधार पर धन शोधन मामले की जांच शुरू की थी। जांच में जैन पर समझौते के उल्लंघन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। अगस्त 2014 के इस मामले में ईडी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर विशेष न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया (नोटिस) को रद्द कर दिया।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala