Aadhaar Card में ये एक चीज कितनी बार बदल सकते हैं आप? यहां जानिए क्या कहता है नियम
Samachar Nama Hindi February 01, 2025 04:42 PM

 आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो लगभग हर भारतीय के पास होता है। फिलहाल सरकार ने हर कागजी काम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. वहीं अब आपके हर दस्तावेज और हर जरूरी चीज को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। सामान्य तौर पर अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड एक पहचान पत्र की तरह काम करता है, इसमें नागरिक के नाम से लेकर पते तक की जानकारी होती है। आधार कार्ड में पहचान के लिए 16 अंकों का एक नंबर होता है जो हर आधार कार्ड पर मौजूद होता है। ऐसे में आप भी अपने आधार कार्ड में सुधार करा सकते हैं। नाम से लेकर पता और लिंग तक आप सब कुछ ठीक करा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आधार कार्ड में एक चीज ऐसी है जिसे आप सिर्फ एक बार ही बदलवा सकते हैं। आज हम आपको उसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं.

आइए अब आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सिर्फ एक बार ही ठीक किया जा सकता है। यानी आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है, जिसमें आप गलती सुधार सकते हैं. आधार कार्ड में जन्म तिथि और लिंग में एक बार सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा नाम बदलने का मौका दो बार दिया जाता है. ऐसे सभी सुधार ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं, जिसके लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा आप आधार सेंटर जाकर भी अपने कार्ड में सुधार करा सकते हैं।

आधार कार्ड में आपका 16 अंकों का नंबर कभी नहीं बदला जा सकता। यानी एक बार आधार नंबर आपको जारी हो गया तो यह आपके जीवनकाल तक वैध रहेगा। आप नया आधार तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नंबर से आधार कार्ड नहीं बना सकते. आधार में आपकी फिंगर प्रिंट और रेटिना जैसे बायोमेट्रिक्स होते हैं। यही वजह है कि इसे दोबारा नकली नहीं बनाया जा सकता.
 

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