दिल्ली के कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख दंगों के मामले में उम्रकैद
Webdunia Hindi February 25, 2025 09:42 PM


Life imprisonment to Congress leader Sajjan Kumar: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 12 फरवरी को सज्जन कुमार को एक नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में हुई हिंसा के दौरान जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। कांग्रेस नेता के खिलाफ दो और मामले दर्ज हैं।

एक और मामले में मिल चुकी है सजा : इससे पहले कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया था। सज्जन कुमार को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-I क्षेत्र में 1-2 नवंबर, 1984 को 5 सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-II में एक गुरुद्वारा जलाने के मामले में भी उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील उच्चतम न्यायालय में लंबित है। 2 अन्य मामलों में निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ दायर 2 अन्य अपीलें भी हाईकोर्ट में लंबित हैं।

दिल्ली की निचली अदालतों में कुमार के खिलाफ 2 मामले लंबित हैं जिनमें से एक नवादा के गुलाब बाग स्थित एक गुरुद्वारे के पास हुई हिंसा से संबंधित है। इस मामले में एक न्यायाधीश ने अगस्त 2023 में उन पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी। ALSO READ:

दंगे में 2733 लोगों की हुई थी मौत : उल्लेखनीय है कि 1984 की हिंसा और उसके बाद की घटनाओं की जांच के लिए गठित नानावटी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में दंगों के संबंध में 587 प्राथमिकी दर्ज की गईं। दंगों में 2,733 लोगों की मौत हुई थी। कुल मिलाकर लगभग 240 प्राथमिकियों को पुलिस ने 'अज्ञात' बताकर बंद कर दिया था और 250 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न अदालतों में लगभग 20 मामले लंबित हैं। (भाषा/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala

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