उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके लिए चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ई-लॉटरी 6 मार्च को खुलेगी, लेकिन उससे पहले ही आबकारी विभाग को करीब 572 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। 23 फरवरी तक 1 लाख 9 हजार 514 ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं। पंजीकरण एवं आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी है।
ई-लाटरी के माध्यम से देशी शराब, कम्पोजिट दुकान, मॉडल शॉप एवं गांजा की खुदरा दुकानों के आवंटन हेतु 23 फरवरी तक 109514 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसमें से आबकारी विभाग को 572.20 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस भी प्राप्त हुई है। आवेदन एवं पंजीकरण 27 फरवरी शाम 5 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल पर किए जा सकेंगे। कहा गया है कि लाइसेंसधारियों का चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। चयनित लाइसेंसधारियों को वर्ष 2026-27 में नवीनीकरण का विकल्प भी मिलेगा।
आप कैसे आवेदन कर सकते हैं?
आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की समस्त 27308 देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप एवं गांजा की फुटकर दुकानों का ई-लॉटरी द्वारा पंजीकरण 14 फरवरी 2025 से प्रारम्भ हो गया है। आवेदन एवं पंजीकरण 17 फरवरी से शुरू हो गए हैं। पंजीकरण और आवेदन दोनों ऑनलाइन पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ पर 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक किए जा सकेंगे।
ये लोग आवेदन कर सकते हैं.
आबकारी आयुक्त ने बताया कि लॉटरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदक को सभी दस्तावेज और प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक जो 21 वर्ष से अधिक आयु का हो तथा किसी अन्य कारण से अपात्र न हो, आवेदन कर सकता है। यह ई-लॉटरी 6 मार्च 2025 को खुलेगी। लाइसेंसधारियों का चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चयनित लाइसेंसधारियों को वर्ष 2026-27 में नवीनीकरण का विकल्प भी मिलेगा।