नया टैक्स रिजीम चुनने पहले 31 मार्च तक कर लें ये प्लानिंग, इनकम टैक्स में मिल जाएगी भारी छूट, जानें पूरी डिटेल
et March 04, 2025 11:42 PM
नई दिल्ली: देश में नई टैक्स व्यवस्था लागू होने के बाद ज्यादातर टैक्सपेयर्स ने पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़ दिया है और आगे भी इसमें कमी आने की पूरी संभावना है. इसके पीछे की वजह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट 2025 में नया टैक्स स्लैब, न्यूनतम छूट और लिब्रलाइजेशन है. यह ही कारण है कि ज्यादातर टैक्सपेयर्स नई कर व्यवस्था को चुनना पसंद कर रहे हैं. नई कर व्यवस्था चुनने पहले कर लें ये प्लानिंग वहीं, अगर आपने भी नए फाइनेंशियल ईयर में नई कर व्यवस्था को चुनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो, आपको 31 मार्च 2025 से पहले टैक्स-सेवर इंवेस्टमेंट की प्लानिंग बहुत ध्यान कर लेनी चाहिए. दरअसल, मौजूदा समय में केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही करदाताओं को टैक्स-सेवर बेनिफिट्स मिलते हैं. उदाहरण से समझिए: अगर आप अगले वित्त वर्ष के लिए नई टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करते हैं तो, आपको HRA, LTA, 80C, 80D सहित कई टैक्स छूट और कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं. ऐसे में अगर 80C के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए लाइफ इश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो,यह लाभ नहीं मिलेगा. पुरानी टैक्स वयवस्था के तहत मिलेगा लाभ हालांकि, अगर आपने मौजूदा वित्तीय साल के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना है और आप अधिकतम टैक्स बेनिफिट्स चाहते हैं तो आपको टैक्स-सेवर इंवेस्टमेंट के लिए हमेशा विकल्पों की तलाश करना चाहिए. क्योंकि आप धारा 80 सी के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं. बच्चों की फीस पर उठा सकते हैं टैक्स कटौती का लाभ बता दें कि आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. इसमें आप लाइफ इश्योरेंस पॉलिसी और दो बच्चों तक के लिए स्कूल फीस या ट्यूशन फीस पर भी टैक्स कटौती का दावा कर बचत कर सकते हैं. मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं और उनके स्कूल की फीस या ट्यूशन फीस के लिए आपको 80 हजार रुपये का सालाना भुगतान करना पड़ रहा है तो आप इसके लिए इस सेक्शन के तहत टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. ऐसे में आपको किसी भी प्रकार नए निवेश से पहले इस पर ध्यान देना चाहिए. तीन बच्चों की फीस पर कर सकते हैं टैक्स कटौती का दावा वहीं, अगर बच्चों की संख्या तीन है तब भी आप टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं. दरअसल, एक व्यक्ति पर दो बच्चों की पढ़ाई की फीस का दावा कर के टैक्स कटौती का नियम है. ऐसे में पति-पत्नी दोनों दो-दो बच्चों के लिए टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. इसके प्लेस्कूल, क्रेच या नर्सरी ट्यूशन फीस पर भी आप टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
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