राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 8 मार्च, 2025 को होने वाली है। लोग लोक अदालत में कई तरह के मामलों का निपटारा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि लोक अदालत को "पीपुल्स कोर्ट" के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत में एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह अदालत यातायात उल्लंघन सहित अदालतों में लंबित मामलों या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसके अलावा, लोक अदालत एक तेज़ और कुशल समाधान प्रक्रिया प्रदान करती है, और पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करती है। यह इसे उन नागरिकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो अपने मामलों का समय पर समाधान चाहते हैं। लोक अदालत आपको अपने विवादों को तेज़ी से निपटाने का मौका दे सकती है।
लोक अदालत 2025: तिथियाँ और स्थान
आगामी लोक अदालत दिल्ली की कई अदालतों में आयोजित की जाएगी, जिसमें द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज़ एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हज़ारी कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा, कुल 180 लोक अदालत बेंच होंगी। इसके अलावा, लोक अदालत 8 मार्च, 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी।
इस साल राष्ट्रीय लोक अदालतें 8 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को आयोजित की जा रही हैं।
आप किस तरह के विवादों का निपटारा कर सकते हैं
आप लोक अदालत में कई तरह के विवादों का निपटारा कर सकते हैं। इन मामलों में यातायात पुलिस चालान या नोटिस, 30 नवंबर 2024 तक लंबित सभी समझौता योग्य चालान/नोटिस, आपराधिक समझौता योग्य अपराध, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक अनादर के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले (एमएसीटी), श्रम विवाद मामले, बिजली और पानी बिल के मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामले, वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों में लंबित) और अन्य सिविल मामले शामिल हैं।