ITC ने शेयरधारकों को दिया 650% डिविडेंड, लेकिन कट गया इतना TDS, जानें पूरी डिटेल
et March 10, 2025 02:42 AM
नई दिल्ली: FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited) ने हाल ही में अपने शेयरधारकों के लिए अंतरिम डिविडेंड जारी किया है. यह आईटीसी होटल्स बिजनेस के डिमर्जर के बाद और मौजूदा फाइनेंशियल ईयर का पहला डिविडेंड है. कंपनी ने इसका ऐलान अक्टूबर-दिसंबर 2024 के तिमाही के रिजल्ट के साथ ऐलान किया था. डीमर्जर के बाद पहला डिविडेंड दरअसल, कंपनी ने 6 फरवरी 2025 को वित्त साल की तीसरी तिमाही के लिए अपना रिजल्ट पेश किया था. इस दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने शेयरधारकों के लिए 650 प्रतिशत के अंतरिम डिविडेंड को भी हरी झंडी दिखाई थी, जो 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 6.50 रुपये के बराबर है. इस अंतरिम डिविडेंड के लिए पात्र शेयरधारकों की पहचान के लिए कंपनी ने 12 फरवरी 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में निर्धारित किया था. इसका मतलब यह है कि जिन शेयरधारकों के पास इस तारीख तक कंपनी के शेयर थे, उन्हें लाभांश जारी किया गया है. शेयरधारकों को मिल चुका है डिविडेंड का पैसा वहीं, कंपनी ने यह भी जानकारी दी थी कि 6 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 तक शेयधारकों को डिविडेंड का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ऐसे में जो शेयरधारक डिविडेंड के लिए पात्र रहे होंगे, उन्हें पेआउट मिल चुका है. इसी बीच, यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ITC ने डिविडेंड पे आउट पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) भी लागू किया है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, डिविडेंड इनकम पर शेयरधारकों को टैक्स देना अनिवार्य है और ITC ने भी डिविडेंड अमाउंट पर शेयरधारकों से निर्धारित TDS कटौती की है. इतने रुपये कटा TDSअगर शेयरधारक ने अपना PAN नंबर दिया है, तो TDS की दर 10 प्रतिशत होगी, जबकि जिन शेयरधारकों ने अपना PAN नहीं दिया है या जिनके PAN को उनके आधार से लिंक नहीं किया गया है, उनके लिए TDS की दर 20 प्रतिशत होगी. इसके अलावा, वे लोग जिनका नाम इनकम टैक्स एक्स की धारा 206AB के तहत 'स्पेसिफाइड पर्सन' के रूप में लिस्ट है, उन्हें भी यह TDS देना होगा. इन शेयरधारकों को नहीं देना पड़ा होगा TDSअगर किसी शेयरधारक को एक फाइनेंशियल ईयर में 5000 रुपये से कम का कुल डिविडेंड पाता है या उनका आयकर से मुक्त आय है, तो उन्हें TDS की कोई कटौती नहीं होगी. ऐसे शेयरधारकों को Form 15G या Form 15H भरकर कंपनी को इस बारे में सूचना देनी होती है.
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