यूनिफाइड पेंशन योजना: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक नई यूनिफाइड पेंशन योजना पेश की है। यह योजना NPS और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का विकल्प प्रदान करती है, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर लाभ मिल सके।
योजना कब लागू होगी?
सरकार ने घोषणा की है कि यह यूनिफाइड पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इससे पहले, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी पेंशन संबंधी जानकारी और नेशनल पेंशन स्कीम के फंड को UPS में ट्रांसफर करना होगा।
कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?
यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो बिना किसी दंड के कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अलावा, 25 साल की सेवा पूरी करने वाले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस्तीफा, बर्खास्तगी या नौकरी से निकालने की स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ:
रिटायरमेंट बेनिफिट्स:
यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% निश्चित रूप से मिलेगा।
साथ ही, 10 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी।
परिवारिक पेंशन:
यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को 60% परिवारिक पेंशन मिलेगी।
ग्रेच्युटी:
सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एकमुश्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% का ग्रेच्युटी भी प्रदान किया जाएगा।
योजना में योगदान और कोष:
यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत दो प्रकार के कोष होंगे:
व्यक्तिगत कोष:
इसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देगा।
इस कोष के निवेश के विकल्प कर्मचारी के पास होंगे।
पूल कोष:
इसमें सरकार 8.5% अतिरिक्त योगदान देगी, जिससे सुनिश्चित भुगतान का प्रबंध होगा।
इस कोष का निवेश प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाएगा।
NPS और यूनिफाइड पेंशन योजना में विकल्प:
केंद्रीय कर्मचारी चाहे तो NPS को जारी रख सकते हैं या यूनिफाइड पेंशन योजना में अपना कोष ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार यूनिफाइड पेंशन योजना चुन लेने पर बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लाभ:
UPS योजना से वे सेवानिवृत्त कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे, जिन्होंने NPS के तहत सेवानिवृत्ति ले ली है। इन्हें पीपीएफ की ब्याज दरों के साथ बकाया एरियर, पहले किए गए निकासी और एन्क्रिप्शन के पश्चात मासिक टॉप-अप मिलेगा।
योजना का क्रियान्वयन:
सरकार द्वारा UPS योजना के तहत कर्मचारियों को अपना नेशनल पेंशन स्कीम का कोष यूनिफाइड पेंशन योजना में ट्रांसफर करना होगा। यदि किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत कोष मानक कोष से कम हो जाता है, तो उसे उसकी भरपाई करनी होगी, और यदि अधिक हो जाता है तो अतिरिक्त राशि वापस मिल जाएगी।
इस प्रकार, यूनिफाइड पेंशन योजना से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर और सुनिश्चित भुगतान की गारंटी मिलेगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे भविष्य में आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को बल मिलेगा।