बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोप में गिरफ्तार शरीफुल इस्लाम शहजाद ने अब मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की है। शरीफुल का कहना है कि उसने कोई अपराध नहीं किया और उसके खिलाफ मामला पूरी तरह से मनगढ़ंत है। यह मामला वर्तमान में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह मुंबई सेशंस कोर्ट के दायरे में आता है।
शरीफुल इस्लाम शहजाद को इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। अब उसने मुंबई सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए याचिका प्रस्तुत की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में यह दावा किया गया है कि शरीफुल के खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह से झूठा है। उनके वकील अजय गवली ने याचिका में कहा है, 'एफआईआर स्पष्ट रूप से झूठी है और शरीफुल के खिलाफ मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया है।'
वकील अजय गवली ने याचिका में यह भी तर्क दिया कि शरीफुल इस्लाम शहजाद जांच अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें जमानत मिलती है, तो भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि इस्लाम को हिरासत में रखने से केवल मुकदमा-पूर्व दंड का उद्देश्य पूरा होता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि 16 जनवरी को सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित निवास पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक घुसपैठिया रात करीब 2 बजे अभिनेता के घर में घुस आया। जब सैफ अली खान ने देखा कि घुसपैठिया उनके छोटे बेटे जेह के कमरे में मौजूद महिला कर्मचारी पर हमला कर रहा है, तो उन्होंने बीच-बचाव किया। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें सैफ अली खान घायल हो गए।