मानहानि मामला : आतिशी और संजय सिंह को राहत, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की याचिका खारिज

Criminal defamation case : दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, मुझे शिकायतकर्ता को बदनाम करने के लिए कोई आरोप नहीं दिखता। यह अदालत संज्ञान लेने से इनकार करती है।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की ओर से समन-पूर्व दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आप के दोनों नेता जानबूझकर दीक्षित की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, आतिशी और सिंह ने आरोप लगाया कि दीक्षित ने न केवल भाजपा से करोड़ों रुपए लिए, बल्कि कांग्रेस ने भी आप को हराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलीभगत की। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour