भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया है।
यह लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं है और वह बैंक आय उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। आरबीआई ने इस बैंक को 16 अप्रैल 2025 से अपना कारोबार बंद करने का आदेश दिया है।
आरबीआई ने अपने आदेश में आगे कहा कि बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में भी विफल रहा है। इस बैंक का अब अपना कारोबार जारी रखना बैंक के जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध है, क्योंकि बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरी तरह से भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं है। यदि बैंक को अब अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इसका सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बैंक का लाइसेंस रद्द होने के कारण बैंक अब नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकेगा तथा जमा राशि पर पुनर्भुगतान नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक के जमाकर्ता अब 5 लाख रुपये की जमा बीमा दावा राशि के लिए पात्र होंगे। रुपये की निर्धारित सीमा के भीतर रिफंड के लिए पात्र। 5 लाख रु. कलर मर्चेंट्स बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, बैंक के 98.51 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा योजना के अंतर्गत अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। 31 मार्च 2024 तक बीमा योजना के अंतर्गत संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर रु. 13.94 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।