Amendment in Government Pension Rules : कर्मचारियों को मिलेगा अधिक लाभ, DoPT की नई अधिसूचना जारी
News India Live, Digital Desk: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब नोशनल इंक्रीमेंट पॉलिसी का लाभ मिलेगा। इससे उनकी पेंशन बढ़ जायेगी।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते में साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ोतरी की जाती है। इस बढ़ोतरी की घोषणा मार्च और अक्टूबर/नवंबर में की जाएगी। जो लोग इस तिथि के बहुत करीब सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें इससे कोई लाभ नहीं होगा।
, अब किसी कर्मचारी को 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने पर कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि 1 जुलाई या 1 जनवरी से एक दिन पहले। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन वृद्धि लागू होने से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन गणना में वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
प्रत्येक कर्मचारी के लिए वेतन वृद्धि की तारीख अलग-अलग थी। लेकिन एक जनवरी 2006 से यह व्यवस्था बदल गई। एक जुलाई से सभी के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बाद 2016 में इसमें फिर बदलाव किया गया। तब वेतन वृद्धि के लिए दो तिथियां तय की गई थीं। यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई। लेकिन इन तिथियों से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यह लाभ देने से इनकार कर दिया गया।
इस मुद्दे को लेकर कई कर्मचारी अदालत चले गए हैं। 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसे डीओपीटी द्वारा क्रियान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 और 2024 में भी पुनः स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी पूरे वर्ष ईमानदारी से काम करता है, तो वह अपने अंतिम दिन भी वेतन वृद्धि का हकदार है।
डीओपीटी ने वित्त मंत्रालय और विधि मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है। नये आदेश के अनुसार यह लाभ केवल पूर्ण एवं संतोषजनक सेवा वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा। प्रस्तावित वेतन वृद्धि का उपयोग केवल पेंशन गणना के लिए किया जाएगा। इससे अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रभावित नहीं होंगे।