सार्वजनिक अवकाश: लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र 19 जून 2025 (बुधवार) को वोटरों को वेतन सहित अवकाश देने की घोषणा की गई है. यह फैसला चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से लिया गया है.
यह आदेश सभी औद्योगिक संस्थानों, व्यवसायों, दुकानों, ट्रेड यूनियनों और निजी संगठनों पर लागू होगा. इन संस्थानों में कार्यरत वे सभी कर्मचारी जो लुधियाना पश्चिम क्षेत्र में वोटर के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें वोटिंग के दिन छुट्टी का अधिकार मिलेगा.
सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिफ्ट के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी, जो मतदाता हैं, उन्हें भी वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. यह नियम विशेष रूप से कारखानों और अन्य औद्योगिक संस्थानों में काम करने वालों पर लागू होगा.
सिर्फ वही कर्मचारी नहीं जो लुधियाना में कार्यरत हैं, बल्कि वह कर्मचारी भी जो लुधियाना पश्चिम हलके के निवासी हैं लेकिन राज्य के किसी अन्य हिस्से में काम कर रहे हैं, उन्हें भी इस अवकाश का लाभ मिलेगा. इससे उन्हें अपने क्षेत्र में जाकर मतदान करने की सुविधा मिल सकेगी.
एक अहम बात यह है कि यह आदेश रोजाना मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों पर भी लागू होगा. यानी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी वेतन सहित अवकाश के हकदार होंगे. इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की प्राथमिकता हर वर्ग के नागरिक को मतदान का अवसर प्रदान करना है.
इस तरह का फैसला यह सुनिश्चित करता है कि काम के कारण कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे. इससे चुनावी प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगी, जिससे जनप्रतिनिधि का चुनाव और भी अधिक लोकतांत्रिक तरीके से हो सकेगा.
स्थानीय प्रशासन ने यह निर्देश जारी किया है कि सभी निजी संस्थान, फैक्ट्री मालिक और प्रबंधन इस आदेश का पालन करें. यदि किसी संस्थान द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
लुधियाना पश्चिम सीट पर यह उपचुनाव राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. इस सीट के परिणाम का असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है. ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि वोटिंग प्रतिशत अधिकतम हो, ताकि एक जवाबदेह और जनभावना से चुना गया प्रतिनिधि निर्वाचित हो सके.