यूपी में विधवा पेंशन स्कीम में बड़ा घोटाला, शादीशुदा महिलाएं भी ले रही थी पेंशन Widow Pension – अभी पढ़ें ये खबर
Rahul Mishra (CEO) June 20, 2025 08:25 PM

विधवा पेंशन उत्तर प्रदेश में चल रही विधवा पेंशन योजना को लेकर हाल ही में हुए सघन सत्यापन अभियान में बड़ा खुलासा सामने आया है. राज्यभर में किए गए डोर-टू-डोर सर्वे में लगभग 40,000 महिलाएं अपात्र पाई गईं, जिन्हें अब योजना से बाहर कर दिया गया है.

दूसरी शादी करने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

सत्यापन के दौरान सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं जो विधवा होने के बाद दोबारा विवाह कर चुकी थीं, अब भी विधवा पेंशन का लाभ ले रही थीं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि शादीशुदा महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं होतीं, इसलिए उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है.

मृतक और फर्जी दस्तावेज वाले मामलों की भी हुई पहचान

सिर्फ दूसरी शादी ही नहीं, कई मामलों में महिलाओं की मृत्यु के बाद भी उनके नाम पर पेंशन आ रही थी, या फिर दस्तावेजों में गंभीर खामियां थीं. इन सभी मामलों को अपात्र घोषित कर योजना से हटाने का निर्णय लिया गया है.

पेंशनधारकों की संख्या घटकर 34.90 लाख हुई

इस सत्यापन अभियान के बाद राज्य में विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की संख्या 35.40 लाख से घटकर 34.90 लाख रह गई है. यानी लगभग 40,000 अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया है.

इस माह के अंत तक तीन महीने की पेंशन होगी ट्रांसफर

महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने बताया कि अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि इस महीने के अंत तक पात्र महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी. इसके लिए प्रशासन ने सख्त निगरानी और तकनीकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की है.

क्या है यूपी विधवा पेंशन योजना

आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को राहत देने वाली योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यह योजना उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जो स्वयं निर्वाह के लिए असमर्थ हैं.

योजना के लाभ और राशि का विवरण

  • लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है.
  • यह राशि हर तीन महीने में ₹3,000 के रूप में सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है.
  • इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.

पात्रता की शर्तें

  • विधवा पेंशन के लिए कौन महिलाएं पात्र हैं?
    आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए.
  • महिला को किसी अन्य पेंशन योजना (वृद्धावस्था, दिव्यांग, आदि) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए.
  • महिला को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है.

विधवा पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदिका का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक (NPCI से लिंक होना जरूरी)
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  • वेबसाइट: sspy-up.gov.in
  • पोर्टल पर जाकर विधवा पेंशन योजना का चयन करें
  • आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
  • फाइनल सबमिट के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या नोट करें

ऑफलाइन आवेदन

  • अपने जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय या नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन फॉर्म लें
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें

सरकार की सख्ती से योजना को मिलेगी पारदर्शिता

राज्य सरकार अब विधवा पेंशन योजना को पूरी तरह पारदर्शी और वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सख्त मानक लागू कर रही है. अपात्र लाभार्थियों की पहचान और हटाने की प्रक्रिया से यह संकेत मिलता है कि अब इस योजना में धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी.

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