राजगढ़ः युवक पर फर्सी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपितों को दस-दस साल की सजा
Udaipur Kiran Hindi June 26, 2025 02:42 AM

राजगढ़,25 जून (Udaipur Kiran) । ब्यावरा पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रजनी बाथम की कोर्ट ने बुधवार को दो साल पुराने प्रकरण में रास्ता रोककर युवक पर फर्सी से जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपितों को दस-दस साल का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दिनेश साहू ने की।

जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर 2023 की रात देवीसिंह और रामचंद्र दांगी खेत से घर तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में कृष्णगोपाल और रामबाबू गुर्जर मिले, जिन्होंने रास्ता रोककर गालियां दी। विरोध करने पर उन्होंने रामचंद्र पर फर्सी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और हाथ-पैर में गंभीर चोटें लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर दो से तीन अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने रामचंद्र के साथ लाठियों से मारपीट की। मलावर थाना पुलिस ने फरियादी देवीसिंह की रिपोर्ट पर दोनों आरोपितों के खिलाफ धारा 294, 341, 323, 506, 324, 326, 307 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित कृष्णगोपाल (30)पुत्र धनराज गुर्जर निवासी खरेटियाकला,रामबाबू उर्फ बाबूसिंह (25)पुत्र नारायणसिंह गुर्जर निवासी मोतीपुरा थाना मलावर को दस-दस साल का कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

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