आज से रेल्वे टिकट से लेकर पैनकार्ड तक नियमों में बदलाव, जाने आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर 1 July Rule Change – अभी पढ़ें ये खबर
Rahul Mishra (CEO) July 01, 2025 01:27 PM

1 जुलाई नियम परिवर्तन: 1 जुलाई 2025 से देशभर में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जो आम आदमी की दैनिक जिंदगी, बजट और वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करेंगे. इनमें रेलवे किराए से लेकर पैन कार्ड नियम, बैंकिंग चार्जेस, जीएसटी रिटर्न, और वाहन नीतियों तक कई अहम बदलाव शामिल हैं. कुछ फैसलों से जेब पर बोझ बढ़ेगा, तो कुछ से राहत भी मिलने की उम्मीद है.

रेलवे टिकट अब होगा महंगा

  • रेलवे मंत्रालय ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में किराया बढ़ाने की घोषणा की है.
  • नॉन-एसी क्लास (स्लीपर, सेकंड सीटिंग) में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और
  • एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है.
  • 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन उससे अधिक दूरी पर हर किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा.

तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में सख्ती

  • अब IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, तभी तत्काल टिकट मिलेगा.
  • ओटीपी आधारित सत्यापन केवल आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ही भेजा जाएगा.
  • रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे.

पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य

  • 1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है.
  • यदि आपके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं, तो इन्हें 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना जरूरी होगा.
  • यह नियम सीबीडीटी द्वारा लागू किया गया है.

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए नया सिस्टम

  • अब सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान ‘भारत बिल पेमेंट सिस्टम’ (BBPS) के जरिए ही होगा.
  • इससे PhonePe, BillDesk, Cred जैसे एप्स पर असर पड़ सकता है.
  • अभी केवल 8 बैंकों ने BBPS सुविधा लागू की है.

बैंकिंग नियमों में भी बदलाव

ICICI Bank – ATM चार्जेस

3 से अधिक बार दूसरे बैंक के ATM से निकासी पर ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन

गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन पर ₹8.50 शुल्क लगेगा.

HDFC Bank – Online Gaming पर चार्ज

हर महीने ₹10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

बटुए अंतरण प्रभार

Paytm जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में ₹10,000 से अधिक ट्रांसफर पर 1% चार्ज लगेगा.

दिल्ली में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन

  • 1 जुलाई से दिल्ली NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा.
  • यह नियम सीक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) द्वारा लागू किया गया है.
  • इससे प्रदूषण नियंत्रण और वाहनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज होगी.

GST रिटर्न में आई नई सख्ती

  • GSTN ने GSTR-3B फॉर्म को जुलाई 2025 से नॉन-एडिटेबल बना दिया है.
  • अब टैक्स की जानकारी GSTR-1 और 1A से स्वतः भरी जाएगी.
  • करदाता स्वयं इसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे.
  • इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता और टैक्स सिस्टम में सुधार लाना है.

LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव

  • हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां LPG की कीमतें तय करती हैं.
  • 1 जून को 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई थी.
  • लेकिन 14.2 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 अगस्त 2024 से कोई बदलाव नहीं हुआ है.
  • जुलाई में कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी, यह जल्द तय होगा.

कैसे करें इन बदलावों का सामना?

इन नियमों में बदलावों को लेकर सही जानकारी और समय पर योजना बनाना जरूरी है.

  • रेलवे टिकट बुकिंग से पहले किराया जांचें.
  • IRCTC अकाउंट में आधार जोड़ें.
  • क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए BBPS विकल्प अपनाएं.
  • पुराने वाहन रखने वालों को वैकल्पिक व्यवस्था पर ध्यान देना होगा.
  • GST रिटर्न भरने में अब गलती की गुंजाइश कम है, इसलिए सही डेटा फाइल करें.

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