सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेगा 42 दिन का स्पेशल अवकाश, छुट्टियों के नियमों में बड़ा बदलाव Govt Employee Special Leave Rules
Rahul Mishra (CEO) July 02, 2025 10:29 PM

सरकार के कर्मचारी विशेष अवकाश नियम: सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक अहम फैसला सामने आया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में 42 दिनों तक की स्पेशल लीव का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने छुट्टियों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार ने स्पेशल लीव को लेकर जारी किए नए निर्देश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब केंद्रीय कर्मचारियों को विशेष स्थिति में 42 दिन की स्पेशल आकस्मिक छुट्टी (Special Casual Leave) मिल सकेगी। यह अवकाश खासतौर पर अंगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य इस फैसले के जरिए अंगदान जैसे सामाजिक कार्य को बढ़ावा देना है।

अंगदान करने वालों को मिलेगा विशेष अवकाश का लाभ

नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) की सिफारिश के बाद यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे सर्जरी के पहले और बाद में ठीक होने तक की अवधि के लिए 42 दिनों की स्पेशल छुट्टी प्रदान की जाएगी। यह निर्णय सभी केंद्रीय विभागों पर लागू होगा और संबंधित मंत्रालयों को आदेश भेजे जा चुके हैं।

DOPT ने स्पष्ट किए नियम और शर्तें

डीओपीटी की ओर से जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह स्पेशल लीव एक बार में पूरी ली जा सकती है। अगर किसी कर्मचारी को डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी से पहले कुछ दिन अवकाश की आवश्यकता है, तो वह पहले ही छुट्टी लेकर इसका लाभ उठा सकता है। छुट्टी की अवधि में अस्पताल में भर्ती होने से लेकर पूर्णतः स्वस्थ होने तक का समय शामिल रहेगा।

स्पेशल लीव से जुड़े दिशा-निर्देश अपलोड किए गए हैं वेबसाइट पर

सरकार ने कर्मचारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्पेशल लीव से संबंधित सभी निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक कर दिया है। इससे कर्मचारी अपनी पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे अंगदान जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों को एक नई दिशा मिलेगी।

कौन-कौन से अंग दान करने पर मिलेगा छुट्टी का लाभ

सरकार की ओर से दी गई जानकारी में यह बताया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी किडनी, लीवर का हिस्सा या अग्नाशय का हिस्सा दान करता है, तो वह इस छुट्टी का पात्र होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इंसान एक किडनी के साथ भी स्वस्थ जीवन जी सकता है, और लीवर व पैंक्रियास के हिस्से भी दान दिए जा सकते हैं। सर्जरी के बाद रिकवरी की प्रक्रिया को देखते हुए यह विशेष छुट्टी दी जाती है।

सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम

केंद्र सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखता है, बल्कि यह सामाजिक सेवा को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अंगदान जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए कर्मचारियों को समय, सुविधा और मानसिक शांति प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है।

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