हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, छुट्टी के दिन काम किया तो मिलेगी एक्स्ट्रा छुट्टी Govt Employee Leave Policy – अभी पढ़ें ये खबर
Rahul Mishra (CEO) July 03, 2025 04:30 PM

सरकार कर्मचारी छुट्टी नीति: हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक और अहम फैसला लिया है. अब अगर कोई ग्रुप-C और ग्रुप-D का नियमित कर्मचारी छुट्टी के दिन ड्यूटी करता है, तो उसे उसका बदला हुआ अवकाश (Compensatory Off) मिलेगा, जिसे वह एक महीने के भीतर कभी भी ले सकता है. साथ ही, महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) देने की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है.

सरकार द्वारा Haryana Civil Service नियम 2016 में संशोधन कर इस फैसले को अधिसूचना के रूप में जारी कर दिया गया है. आइए विस्तार से समझते हैं इन बदलावों के मायने और इससे कर्मचारियों को क्या फायदे मिलेंगे.

छुट्टी वाले दिन ड्यूटी करने पर मिलेगा Comp Off

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी के दिन ड्यूटी करता है, तो उसे Compensatory Off (Comp Off) का हक मिलेगा.

  • यह सुविधा सिर्फ नियमित (permanent) ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारियों को मिलेगी.
  • एक महीने में कर्मचारी 16 दिन से ज्यादा Comp Off नहीं ले सकता.
  • यदि कर्मचारी ने एक महीने के भीतर Comp Off नहीं लिया, तो यह स्वतः एक्सपायर हो जाएगा.
  • जिन कर्मचारियों को छुट्टी के बदले वित्तीय लाभ (Incentive) दिया गया है, उन्हें Comp Off नहीं मिलेगा.
  • यह फैसला कर्मचारियों की मेहनत की सही कदर करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है.

Haryana Civil Service Rules में हुआ संशोधन

  • हरियाणा सरकार ने HCS (Leave) Rules, 2016 में संशोधन करते हुए नए अवकाश प्रावधान लागू किए हैं.
  • 30 जून 2025 से पहले भर्ती हुईं सभी नियमित महिला कर्मचारियों को अब सालाना 25 आकस्मिक अवकाश (Casual Leaves) मिलेंगे.
  • पहले महिला कर्मचारियों को केवल 20 CL मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 कर दिया गया है.
  • नियमित पुरुष कर्मचारियों को अब 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे.
  • इसका मतलब यह हुआ कि अब महिला कर्मचारियों को काम के बीच राहत पाने के अधिक अवसर मिलेंगे, जो उनके कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाएगा.

एक महीने में 16 से अधिक Comp Off नहीं मिलेंगे

Comp Off को लेकर सरकार ने कुछ स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए हैं:

  • एक कर्मचारी अधिकतम 16 दिन का Comp Off ही ले सकता है, चाहे वह कितने भी दिन छुट्टी में काम करे.
  • यह Comp Off सिर्फ एक महीने तक वैध रहेगा.
  • समय रहते छुट्टी नहीं ली गई, तो वह स्वतः समाप्त मानी जाएगी.
  • यह छूट सिर्फ उन्हीं कर्मियों को मिलेगी जिन्हें कोई अन्य Incentive नहीं दिया गया है.
  • इससे छुट्टी के दिन काम करने वाले कर्मचारियों को उनका वाजिब अधिकार मिलेगा और कार्यस्थल पर उत्साह बना रहेगा.

महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

  • सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश (CL) देने का फैसला, महिलाओं को कार्यक्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
  • इससे वे घरेलू और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन बना सकेंगी.
  • हरियाणा में महिला कर्मचारियों की संख्या सरकारी कार्यालयों में लगातार बढ़ रही है, ऐसे में यह सुविधा उनके लिए अत्यंत लाभकारी होगी.
  • साथ ही, यह कदम महिला सशक्तिकरण और कर्मचारी कल्याण को भी बढ़ावा देता है.

Comp Off नियम से किसे मिलेगा फायदा?

  • इस नई व्यवस्था से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो:
  • त्योहार या छुट्टी वाले दिन कार्यालय में कार्यरत रहते हैं
  • आवश्यक सेवाओं (Essential Services) में तैनात हैं
  • किसी विशेष सरकारी आयोजन या निरीक्षण में शामिल रहते हैं
  • इन कर्मचारियों को अब यह भरोसा मिलेगा कि उनका अतिरिक्त परिश्रम अनदेखा नहीं किया जाएगा.

कर्मचारी संगठनों ने किया फैसले का स्वागत

  • हरियाणा सरकार के इस निर्णय पर कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने स्वागत किया है.
  • कर्मचारियों ने इसे लंबे समय से लंबित मांग बताया
  • इससे कर्मचारियों को मिलेगी मानसिक संतुष्टि और कार्य-प्रेरणा
  • अनुशासन और समयबद्ध काम में भी सुधार आने की उम्मीद

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